Tuesday, July 21, 2026
Newspaper and Magzine


राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 14 दिसंबर को

By LALIT SHARMA , in DIPRO PANIPAT PRESS RELEASE , at November 25, 2024 Tags: , , , ,

BOL PANIPAT , 25 नवम्बर। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एवम् मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी मीनू ने बताया कि माननीय न्यायमूर्ति अरुण पल्ली, न्यायाधीश, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय तथा कार्यकारी अध्यक्ष, हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार व सुदेश कुमार शर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं चेयरपर्सन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पानीपत के मार्गदर्शन में जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण सेशन डिवीजन पानीपत में 14 दिसम्बर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन करने जा रही है।
मीनू, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट-एवं-सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, पानीपत ने आगे बताया कि कोई भी व्यक्ति अपने लंबित मामलों जिसमें दुर्घटना के दावे, चेक बाउंस, बैंक वसूली, नागरिक विवादों से संबंधित सार्वजनिक उपयोगिता सेवाएं भी शामिल है और यहां तक कि घरेलू हिंसा अधिनियम आदि से संबंधित कंपाउंडेबल अपराधों के अपराधिक मामलों को राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से सुलझा सकते हैं।
उन्होंने लोगो से अहवान किया है की वे ज्यादा से ज्यादा अपने मुकदमों को लोक अदालत के माध्यम से निपटारा कर सकते है क्योंकि लोक अदालत विवादों के निपटान के प्रभावी तरीकों में से एक है। लोक अदालत में निपटान से न किसी की हार और न किसी की जीत होती और लोक अदालतों में विवादों का सौहार्द पूर्वक निपटारा किया जाता है। सभी के लिए न्याय तक पहुंच के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए एडीआर तंत्र का संवर्धन काफी महत्वपूर्ण है। लोक अदालत को स्थाई और निरंतर प्रक्रिया बनाने के लिए सत्र न्यायालय पानीपत में दैनिक लोक अदालतें भी आयोजित की जाती है। इस लोक अदालत के बारे में लोगो को जागरूक करने के जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सक्ष्म युवाओं के माध्यम से घर-घर जाकर निरंतर जागरूकता फैला रहा है। अधिक जानकारी के लिए आम जनता जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के हेल्पलाइन नंबर 0180-2640222 पर सम्पर्क कर सकता है।

Comments