कृषि यंत्रों के लिए अब डीलर का बिल भी मान्य
-दस्तावेज जमा करवाने की तिथि 10 जुलाई तक बढ़ाई
BOL PANIPAT , 6 जुलाई। केवल निर्माता कंपनी से ही कृषि यंत्र का बिल प्राप्त करने की शर्त के कारण जो किसान मशीनीकरण योजना 2020-23 के लिए अपने दस्तावेज जमा नहीं करवा पा रहे थे, उनकी सहूलियत के लिए अब कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा जिले में एक डीलर के बिल को भी मान्यता दे दी गई है। इसके साथ ही पात्रता फार्म जमा करवाने की तिथि भी बढ़ाकर 10 जुलाई कर दी गई है।
उप कृषि निदेशक डॉ. वजीर सिंह ने बताया कि हरियाणा सरकार द्वारा किसानों को मशीनीकरण के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए मशीनीकरण स्कीम के तहत विभिन्न प्रकार के आधुनिक कृषि यंत्र अनुदान पर उपलब्ध करवाए जाते हैं। इसी के तहत वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए जिले के 266 किसानों ने ऑनलाइन आवेदन किया था, जिनमें से 170 किसानों के आवेदन उपायुक्त की अध्यक्षता में गठित कमेटी द्वारा स्वीकृत किया गया था। इनमें से 150 किसानों को पात्रता प्रमाण-पत्र जारी कर दिए गए थे।
इन पात्र किसानों को 30 जून तक अपने सभी आवश्यक दस्तावेज सहायक कृषि अभियंता के कार्यालय में जमा करवाने थे, परंतु 30 जून तक केवल 9 किसानों ने ही अपने बिल जमा करवाए। इसका मुख्य कारण यह रहा कि पहले इन किसानों के लिए कृषि यंत्रों का बिल संबंधित निर्माता कंपनी से लाना अनिवार्य था। किसानों द्वारा निर्माता कंपनी से बिल जमा न करवा पाने की स्थिति को देखते हुए विभाग द्वारा अब प्रत्येक जिले में एक डीलर को अधिकृत कर दिया गया है।
अब योजना के पात्र किसान डीलर से बिल प्राप्त करके उसे विभाग के कार्यालय में जमा करवा सकते हैं। उन्होंने बताया कि डीलर को भी कोई सिक्योरिटी राशि जमा नहीं करवानी है। उन्होंने किसानों से अनुरोध किया कि सभी पात्र किसान 10 जुलाई तक दस्तावेज सहायक कृषि अभियंता पानीपत के कार्यालय में अवश्य जमा करवाएं ताकि उनको समय पर अनुदान दिया जा सके।

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