राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के उपलक्ष में स्माइल फाउंडेशन सोसाइटी और खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने चलाया जागरूकता अभियान।
BOL PANIPAT : राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के उपलक्ष में स्माइल फाउंडेशन सोसाइटी और खाद्य एवं आपूर्ति विभाग द्वारा रोड धर्मशाला पानीपत में जागरूकता अभियान चलाया गया। इस अवसर पर स्माइल फाउंडेशन सोसाइटी अध्यक्ष सुनीता सिवाच ने बताया कि उपभोक्ता वह व्यक्ति होता है जो किसी वस्तु या सेवा का उपयोग करने के लिए बाजार से वह वस्तु और सेवा को खरीदता है। यहाँ जो वस्तु वह खरीदता है वो कुछ भी हो सकती है जैसे – घर का सामान, खाद्य पदार्थ जैसे गेहूं, दाल, चावल, फल, सब्जी आदि और इनमे यातायात का साधन, बिजली, मोबाइल, कपड़ा, बैंक सेवा आदि ।अगर उपभोक्ता के साथ फ्रॉड होता है तो वह इसकी शिकायत डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम में कर सकता है मामला अगर 1 करोड़ रुपए तक का है. स्टेट कंज्यूमर फोरम में 10 करोड़ तक के मामले की शिकायत कर सकते हैं . नैशनल कंज्यूमर फोरम में 10 करोड़ रुपए से ज्यादा रकम के मामले की शिकायत कर सकते हैं . उपभोक्ता मामले की शिकायत उपभोक्ता फोरम के शिकायत केंद्र में टोल फ्री नंबर 1800-11-4000 या 1915 पर कॉल करके मामले की शिकायत कर सकते हैं. इसके अलावा आप अपने मोबाइल में National Consumer Helpline NCH ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं और इस ऐप के जरिए भी मामले की शिकायत दर्ज कर सकते हैं. आप 8800001915 इस नंबर पर SMS करके भी शिकायत कर सकते हैं. इसके अलावा https://consumerhelpline.gov.inवेबसाइट पर जाकर भी ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकते हैं. आप चाहें तो मामले की शिकायत ऑफ लाइन भी कर सकते हैं. शिकायत करते समय आरोपों को लेकर सभी दस्तावेज भी लगाएं और साथ में आपकी हानि को लेकर भी दस्तावेज भी प्रस्तुत करें।उपभोक्ता अदालत में एक उपभोक्ता के रूप में शिकायत दर्ज कराने के लिए कुछ शुल्क अदा करना होता है. ये शुल्क उपभोक्ता द्वारा खरीदी की गई वस्तु की कीमत के अनुसार तय की गई है.एक लाख रुपये तक के मामले के लिए 100 रुपये शुल्क निर्धारित है. एक लाख से 5 लाख रुपये तक के मामले के लिए 200 रुपये, 10 लाख रुपये तक के लिए 400 रुपये, 20 लाख रुपये तक के मामलों के लिए 500 रुपए शुल्क, 50 लाख रुपये तक के मामलों के लिए 2000 रुपये और एक करोड़ रुपये तक के मामले के लिए 4000 रुपये तक का शुल्क जमा करना होता है.आप २ साल के अंदर शिकायत दर्ज करवा सकते है। ए.एफ़.एस.ओ देवेंद्र कादियान जी ने बताया कि आप हमेशा औषधियाँ केवल लाइसेंस धारी दुकान से खरीदें। औषधियों के लेबिल के निर्देशों को ध्यान से पढ़कर ही प्रयोग करें।मिट्टी का तेल, डीजल, पेट्रोल में मिलावट हो रही है शुद्धता की जांच करें।पेट्रोल, डीजल के घनत्व की जांच कर ही खरीदें।आहार खाद्य रंग, मिठाइयां, बिस्कुट, वनस्पति आदि आई. एस. आई. मार्क की ही खरीदें।फल उत्पाद जैसे जैली, कैचप, अचार, चटनी हल्के पेय पदार्थ एफ. सी आर. द्वारा प्रमाणित ही खरीदें।यदि खाद पदार्थ शिशु का आहार है तो उपयोग की दिनांक देखें शुध वजन, संख्या, बैच नम्बर, कोर्ड नम्बर, लॉट नम्बर, निर्माता पैकिंग दिनांक अवश्य देखें।कोई भी वस्तु खरीदने से पहले लेबिल देखे, खाद्य पदार्थो का नाम व्यापारिक नाम, उत्पादन में प्रयोग किये संघटक विवरण, खाद्य वस्तु निर्माता पैकर्स का नाम व पता देखे। आयोजन में डिपो होल्डर अध्यक्ष मुकेश ,विपुल धीमान,राहुल कुमार,सुनील,यश,महेंद्र कुमार आदि का सहयोग रहा।

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