महामारी अलर्ट- सुरक्षित हरियाणा के तहत नए आदेश जारी :- उपायुक्त सुशील सारवान
-दसवीं से बारहवीं तक के स्कूल खोलने की अनुमति
BOL PANIPAT , 29 जनवरी : उपायुक्त सुशील सारवान ने कहा है कि ‘महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा’ के तहत सरकार ने नई कोरोना गाइडलाइंस जारी की हैं। उन्होंने बताया कि नए आदेशों के अनुसार सिनेमाघर, मल्टीप्लेक्स और थिएटर 50 फीसदी क्षमता के साथ खोलने की अनुमति दी गई है। लेकिन इसके लिए सामाजिक दूरी के सिद्धांत को अपनाना होगा। नियमित रूप से सैनिटाइजेशन करना होगा और कोविड उचित व्यवहार की अनुपालन भी सुनिश्चित करनी होगी।
सुशील सारवान ने बताया कि इसके साथ ही सरकार ने विश्वविद्यालयों, कॉलेज, 10वीं से 12वीं के स्कूलों और दूसरे शिक्षण संस्थानों को भी 1 फरवरी से खोलने के आदेश जारी किए गए हैं। इसके लिए भी कोविड उचित व्यवहार की अनुपालन सुनिश्चित करनी होगी। सामाजिक दूरी के सिद्धांत को बनाए रखना होगा और नियमित रूप से सैनिटाइजेशन करना होगा। उन्होंने कहा कि संबंधित संस्थानों को परामर्श दिया गया है कि 15 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के छात्रों को कोविड रोधी टीके की पहली डोज लगी होनी चाहिए, जब वे कक्षाओं में उपस्थित हो।
उपायुक्त सुशील सारवान ने कहा कि आदेशों की उल्लंघना करने वाले व्यक्ति के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 तक के तहत कार्यवाही अमल में लाई जाएगी और दूसरे विधिक प्रावधान भी लागू होंगे।

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