पुलिस अधिकारी व कर्मचारी बिना कोर्ट में उपस्थित हुए ऑनलाइन गवाही देंगे. ऑनलाइन गवाही के लिए थानों में बनाए रिमोट पांइट रूम.
BOL PANIPAT : 31 जनवरी 2025, एक जुलाई 2024 से तीन नए आपराधिक कानून लागू हो चुके है। नए कानूनों में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में यह व्यवस्था भी की गई है कि माननीय न्यायालय में वीडियों कॉंन्फ्रेसिंग के जरिये भी गवाही हो सकेंगी। जिससे गवाह बिना कोर्ट में उपस्थित हुए डिजीटल माध्यम से गवाही दे सकता है। जिला पुलिस विभाग की कार्यप्रणाली में इसे लागू करने के लिए पुलिस अधीक्षक लोकेंद्र सिंह के मार्गदर्शन में उप पुलिस अधीक्षक मुख्यालय सतीश वत्स ने विगत बुधवार को जिला सचिवालय स्थित पुलिस विभाग के सभागार में थानों के मुंशी व अनुसंधानकर्ताओं की बैठक लेकर उन्हें गवाही देने की प्रक्रिया समझा प्रशिक्षण दिया। इस दौरान पुलिसकर्मियों को तकनीकी, कानूनी और व्यावहारिक पहलूओं पर गहन जानकारी दी, ताकि वे इस प्रक्रिया को सुगमता से अपनाकर गवाही प्रस्तुत कर सकें।
उप पुलिस अधीक्षक सतीश वत्स ने बताया कि इस नई व्यवस्था से पुलिसकर्मियों को गवाही के लिए माननीय न्यायालय में व्यक्तिगत रूप से जाने की आवश्यकता नहीं होगी। जिससे उनका समय बचेगा और वे अपनी अन्य जिम्मेंदारियों पर भी अधिक ध्यान केंद्रित कर सकेंगे। ऑनलाइन गवाही के लिए जिला के सभी थाना में रिमोट प्वाइंट रूम तैयार किये गए है। इसमे टीवी स्क्रीन, स्पीकर, माइक, कैमरा, टेबल, कुर्सी इत्यादी की व्यवस्था की गई है। पुलिसकर्मी अब रिमोट प्वाइंट रूम में बैठकर अपनी गवाही डिजिटिल तरीके से विडियो कॉन्फ्रेस के माध्यम से माननीय न्यायालय में प्रस्तुत करेंगे।
उप पुलिस अधीक्षक सतीश वत्स ने कहा कि यह कदम खासतौर पर पुलिसकर्मियों के लिए राहत प्रदान करेगा, जो अक्सर माननीय न्यायालय में गवाही देने के लिए लंबी दूरी यात्रा करते है और इससे उनके कामकाजी घंटे प्रभावित होते थे।
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