बाहरी व्यक्ति व असामाजिक तत्वों का मतदान के दिन गांव में प्रवेश निषेध:उपायुक्त।
BOL PANIPAT , 31 अक्तूबर, उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सुशील सारवान ने कहा है कि 2 नवंबर को पंचायत चुनाव के दिन गांव से बाहर के व्यक्ति और असामाजिक तत्वों का गांव में प्रवेश निषेध रहेगा। दो नवंबर को चुनाव के दिन कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए यह आदेश जारी किए गए हैं।
उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सुशील सारवान ने कहा कि पंचायत चुनाव के दौरान किसी भी शरारती तत्व को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि निष्पक्ष और भय मुक्त पंचायत चुनाव संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन प्रतिबद्ध है। किसी भी शरारती तत्व ने कोई गड़बड़ करने की कोशिश की तो कतई सहन नहीं किया जायेगा और शरारती तत्वों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
200 मीटर के दायरे में रहेगी धारा 144
जिला निर्वाचन अधिकारी सुशील सारवान ने कहा है कि सरपंच और पंच के 2 नवंबर को होने वाले चुनाव के दृष्टिगत धारा 144 के तहत मतदान केंद्र के 200 मीटर के दायरे के भीतर केवल मतदाता ही प्रवेश कर सकेंगे।

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