हरियाणा आबकारी नीति 2025-27 के अंतर्गत संशोधित बोली अनुसूची एवं संशोधित प्रावधान हुए–विजेंद्र सिंह
-शराब के ठेकों की ई–टेंडरिंग 27 मई को सांय 5 बजे बाल भवन में।
BOL PANIPAT : 24 मई–हरियाणा के आबकारी एवं कराधान विभाग ने वर्ष 2025-27 के लिए आबकारी नीति में संशोधन जारी किए हैं, जो अब तत्काल प्रभाव से लागू होंगे। संशोधित प्रावधानों का उद्देश्य आगामी नीति वर्ष के तहत खुदरा शराब क्षेत्रों के आवंटन के लिए भागीदारी को बढ़ाना और बोली प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना है।
उप आबकारी एवं कराधान आयुक्त (आबकारी) विजेंद्र सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि आवंटन के दिन जमा की जाने वाली प्रारंभिक सुरक्षा राशि को बोली राशि के 3% से घटाकर 2% कर दिया गया है। क्षेत्र के लिए कुल सुरक्षा जमा राशि को लाइसेंस शुल्क के 15% से घटाकर 11% कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि बोलीदाता अब बोली राशि का केवल 5% सुरक्षा राशि (पहले 7%) जमा करने के बाद ही कोटा उठाना शुरू कर सकते हैं।
उन्होंने बताया कि लाइसेंस शुल्क का 91% अब मासिक किस्तों में देय है, शेष 9% जमा की गई सुरक्षा राशि को पॉलिसी वर्ष के अंतिम दो महीनों में समायोजित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि पानीपत के लिए 26 मई 2025 को प्रातः 9:00 बजे ई-निविदाएं शुरू हो जाएंगी और ये ई-निविदाएं 27 मई 2025 (शाम 04:00 बजे) बंद हो जाएंगी।इन ई-बोलियों का मूल्यांकन 27 मई 2025 (शाम 05:00 बजे) किया जाएगा। पहले यह कार्यक्रम 22 से 23 मई तक निर्धारित किया गया था जिसमें अब परिवर्तन किया गया है।
उन्होंने सभी संभावित बोलीदाताओं को सलाह दी कि वे आधिकारिक वेबसाइट www.haryanatax.gov.in पर उपलब्ध संशोधित आबकारी नीति 2025-27 को ध्यान से पढ़ें और संशोधित नियमों और शर्तों का पालन करें। पंजीकरण और जमा करने की प्रक्रिया के बारे में आवश्यक मार्गदर्शन और सहायता उप आबकारी एवं कराधान आयुक्त (आबकारी), पानीपत के कार्यालय में उपलब्ध है जिसके लिए उप आबकारी एवं कराधान आयुक्त (आबकारी), पानीपत के कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है।

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