Saturday, February 14, 2026
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आर.टी.एस. में परिवहन विभाग की 37 सेवाएं अधिसूचित: उपायुक्त

By LALIT SHARMA , in DIPRO PANIPAT PRESS RELEASE , at February 6, 2023 Tags: , , , , ,

BOL PANIPAT : 6 फरवरी। आजादी के अमृत महोत्सव की श्रंखला में प्रदेश सरकार द्वारा सेवा का अधिकार अधिनियम, 2014 के तहत परिवहन विभाग द्वारा नागरिकों को प्रदान की जाने वाली 37 सेवाओं की निर्धारित समय सीमा अधिसूचित की गई है।
उपायुक्त सुशील सारवान ने प्रदेश सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की जानकारी देते हुए लोगों को निर्धारित समय अवधि में कार्य पूर्ण होने की दिशा में उठाए जा रहे कदमों को जन सेवा का प्रारूप बताया। उन्होंने ड्राईविंग लाईसेंस (गैर-परिवहन वाहनों) के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि उपमण्डल अधिकारी (नागरिक) सह पंजीकरण एवं लाईसैसिंग  प्राधिकारी द्वारा लर्निंग ड्राईविंग लाईसेंस (गैर-परिवहन वाहनों) 7 दिन और स्थाई ड्राईविंग लाईसेंस, डूप्लीकेट ड्राईविंग लाईसेंस, उसका नवीनीकरण, ड्राईविंग लाईसेंस में नए श्रेणी को जोडऩे के लिए 10 दिन की तय समय सीमा में बनाना होगा।
हरियाणा से बाहर खरीदे गए गैर- परिवहन वाहन के लिए पंजीकरण समय सीमा 15 दिन
उपायुक्त सुशील सारवान ने जानकारी देते हुए बताया कि डीलर के माध्मय से  गैर परिवहन वाहन का रजिस्ट्रेशन 10 दिन, डूप्लीकेट वाहन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट 7 दिन, राज्य से बाहर से खरीदे गए गैर-परिवहन वाहन का पंजीकरण 15 दिन, राज्य से बाहर जाने वाले वाहनों के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी), राज्य के अन्दर खरीदे गए पुराने वाहनों के स्वामीत्व का हस्तांतरण,  हाइपोथेकेशन को जोडऩा/जारी रखना/समाप्त करना, पता परिवर्तन पंजीकरण प्रमाण पत्र, राज्य से बाहर से खरीदे गैर-परिवहन वाहन के स्वामीत्व का हस्तांतरण 7 दिन, वाहन परिवर्तन, वाहन का रूपातंरण (परिवहन से गैर परिवहन) ड्राईविंग लाईसेंस में पता परिवर्तन के लिए 10 दिन की समय सीमा निर्धारित की गई है।

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