Friday, April 17, 2026
Newspaper and Magzine


एसपी ने जिला न्यायवादी के साथ अधिकारियों की ई साक्ष्य, ई सम्मन, ई चालान व ऑनलाइन गवाही को लेकर समीक्षा बैठक की और आवश्यक दिशा निर्देश दिए

By LALIT SHARMA , in Crime in Panipat , at February 5, 2025 Tags: , , , , ,

BOL PANIPAT : 05 फरवरी 2025, पुलिस अधीक्षक लोकेंद्र सिंह आईपीएस ने जिला न्यायायवादी राजेश चौधरी के साथ बुधवार को जिला सचिवालय के द्वितीय तल पर स्थित सभागार में अधिकारियों की ई साक्ष्य, ई सम्मन, ई चालान व ऑनलाइन गवाही को लेकर समीक्षा बैठक ली। इसमें ई साक्ष्य, ई सम्मन, ई चालान व ऑनलाइन गवाही के उपयोग से संबंधित विषय और स्थिति की समीक्षा कर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बैठक में उप पुलिस अधीक्षक मुख्याल सतीश वत्स, उप पुलिस अधीक्षक सुरेश कुमार सैनी, उप पुलिस अधीक्षक राजबीर सिंह, पब्लिक प्रोसिक्यूटर व सभी थाना प्रभारी, चौकी इंचार्ज व नायब कोर्ट मौजूद रहें।

पुलिस अधीक्षक लोकेंद्र सिंह ने कहा कि नए आपराधिक कानूनों के अनुसार जांच साक्ष्यों की श्रृखला का संकलन डिजिटल स्वरूप में करना अनिवार्य हो गया है। आपराधिक मामलों में पुलिस के लिए अब वीडियोंग्राफी करना अनिवार्य किया गया है। इसके तहत साक्ष्य, घटना स्थल की स्थिति व मौके से बरामदगी आदी की वीडियों ग्राफी जरूरी है। इसके साथ ही गंभीर अपराध जिसमें 7 साल या इससे अधिक सजा के प्रावधान वाले मामलों में साक्ष्य की फॉरेंसिक जांच भी अनिवार्य है। साक्ष्य को डिजिट तरिके से संग्रह करने के लिए ई साक्ष्य ऐप तैयार किया गया है। सभी साक्ष्यों को ई साक्ष्य ऐप पर अपलोड किया जाए। यह प्रक्रिया न्यायालय में केस सुनवाई के दौरान सही और सटीक साक्ष्य उपलब्ध कराने में मदद करेंगी। पुलिस कार्यप्रणाली में इसकी सही व शतप्रतिशत रूप से पालना करें।
इसके साथ ही अधिकारियों को हिदायत दी की अनुसंधान में जरूरी वीडियों ग्राफी या फोटोग्राफी नहीं होने से माननीय न्यायालय द्वारा कोई प्रतिकूल टिप्पणी की जाती है या फिर झूठा होने का निर्णय दिया जाता है तो ऐसे में इसकी पूरी जिम्मेदारी मामले के अनुसंधानकर्ता पर होगी।

ऑनलाइन गवाही

पुलिस अधीक्षक लोकेंद्र सिंह आईपीएस ने कहा कि नए कानूनों के अनुसार माननीय न्यायालय में ऑनलाइन गवाही की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अब माननीय न्यायालय के आदेश के बैगर पुलिसकर्मियों को माननीय न्यायालय में व्यक्तिगत रूप से पेश होकर गवाही देने की आवश्यकता नहीं है। पुलिसकर्मियों की आनलॉइन गवाही के लिए सभी थानों में रिमोट प्वाइंट रूप स्थापित कर दिए गए है। सभी पुलिसकर्मी रिमोट प्वाइंट रूम से ऑनलाइन गवाही दे। सभी पुलिसकर्मी इसकी प्रभावी तरिके से पालना करें।

पुलिस अधीक्षक लोकेंद्र सिंह आईपीएस ने इसके साथ ही ई सम्मन व ई चालान प्रक्रिया की कार्यप्रणाली में शतप्रतिशत रूप से पालना करवाने के निर्देश दिए। साथ ही अधिकारियों को तकनीक से अपडेट रहने और इन बदलावों के अनुकुल ढलने के लिए प्रोतसाहित किया।

Comments