लड़कियों और महिलाओं के लिए बनी वरदान राज्य सरकार की उच्च शिक्षा ऋण योजना
सरकार पात्रों को ऋण पर उपलब्ध कराती 5 प्रतिशत अनुदान राशि
जिले की पात्र 8 लड़कियों में से 2 लड़कियां योजना के तहत यूक्रेन और आस्ट्रेलिया में कर रही उच्च शिक्षा ग्रहण
BOL PANIPAT , 1 मार्च। आर्थिक रूप से कमजोर लड़कियों और महिलाओं को सबल कर रही है राज्य सरकार की उच्च शिक्षा ऋण योजना। इस योजना से जुडकऱ सभी वर्ग की लड़कियां उच्च शिक्षा ग्रहण करने का अपना सपना साकार कर सकती हैं। यह योजना उन महिलाओं व लड़कियों के लिए है जिनके माता पिता आर्थिक कमजोरी की वजह से उनको उच्च शिक्षा ग्रहण नहीं करवा पढ़ा पाते। उनके लिए यह योजना रोशनी की किरण बनकर उभरी है। उपायुक्त सुशील सारवान ने बताया कि योजना के तहत सरकार पात्र महिलाओं को ऋण पर 5 प्रतिशत अनुदान देती है। क्योंकि उच्च शिक्षा में फीस बहुत ज्यादा होती है। इस स्थिति को देखते हुए सरकार ने यह योजना प्रारंभ की हुई है।
योजना के तहत सरकार द्वारा हरियाणा महिला विकास निगम के माध्यम से लड़कियों,महिलाओं को तकनीकी, डिप्लोमा, स्नातकोत्तर, पीएचडी,एमबीए व अन्य उच्च शिक्षा कोर्स में दाखिला लेने के लिए बैंको के माध्यम से ऋण उपलब्ध करवाया जाता है। इस सुविधा को प्राप्त करने के लिए आय, जाति से जुड़ी कोई अन्य शर्त नहीं है। इस योजना का लाभ लेने के लिए महिला पात्रों को आफ लाइन आवेदन करना होगा व जरूरी दस्तावेजों की प्रति बैंकों और हरियाणा महिला विकास निगम जिला प्रबंधन के पास जमा करानी होगी।
उपायुक्त ने बताया कि जिले में 1 अप्रैल 2022 से 28 फरवरी 2023 तक 8 लड़कियों ने इस योजना से जुडकऱ इसका लाभ लिया। इन 8 लड़कियों में से 2 लड़कियां आस्ट्रेलिया व युक्रेन में उच्च शिक्षा ग्रहण कर रही हैं व शेष 6 लड़कियां देश के विभिन्न संस्थानों में उच्च शिक्षा ग्रहण कर रही हैं। जिला महिला विकास निगम द्वारा 8 लाख 64 हजार 123 रुपये की अनुदान राशि उन्हें प्रदान की गई है।
उपायुक्त ने बताया कि सरकार ने लड़कियों के लिए शिक्षा के क्षेत्र में ऋण का जो प्रावधान किया है उसका अहम कारण यह है ताकि वो अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ा सके और पैसे की तंगी के चलते पढ़ाई बीच में ना छोड़ें। इस योजना से लड़कियों की पढ़ाई में बहुत सुधार आयेगा और इससे पूरा महिला वर्ग लाभान्वित होगा।
हरियाणा महिला विकास निगम की जिला प्रबंधक रोहिता ने बताया कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य प्रदेश की गरीब वर्ग की लड़कियों को अपनी उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए आर्थिक रूप से प्रोत्साहित करना है। ये योजना हरियाणा में महिला विकास निगम प्राधिकरण द्वारा संचालित की जा रही है। इस योजना में दिया जाने वाला ऋण सिर्फ 5 प्रतिशत ब्याज दर पर उपलब्ध कराया जाता है। इस योजना का लाभ राज्य की सभी जाति वर्ग की लड़कियों को दिया जा रहा है। सरकार द्वारा इस योजना के लिया कुछ माप दंड तय किये गये है जिन्हें पुरा करने के बाद ही लाभार्थी इस योजना का लाभ ले सकते हैं।
जिला प्रबंधक के अनुसार इस योजना के लिए आवेदक हरियाणा राज्य का मूल निवासी होना चाहिए। आवेदक को इस योजना का लाभ 12वीं पास करने के बाद की शिक्षा के लिए दिया जायेगा। इस योजना का लाभ सिर्फ राज्य की उन लड़कियों को ही मिलेगा जो उच्च शिक्षा लेना चाहती है। इस योजना का लाभ सिर्फ ऐसी पात्र लड़कियों को ही दिया जायेगा जिनकी उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक है। इस योजना का लाभ सिर्फ उच्च शिक्षा के लिए ही दिया जायेगा।
उन्होंने बताया कि आवेदक के पास आधार कार्ड ,पासपोर्ट साइज़ फोटो, 12 वीं की मार्कशीट या समकक्ष कोई डिप्लोमा की प्रति, बैंक पास बुक की फोटो कॉपी ,आवेदक ने उच्च शिक्षा के लिए जिस भी कॉलेज में एडमिशन लिया है उस कॉलेज का नामांकन प्रमाणपत्र जिसमे उसके पाठयक्रम की अवधि अंकित हो उसकी फोटो कॉपी अनिवार्य है। आवेदक को उसके शिक्षण संस्थान से प्राप्त पाठयक्रम के शुल्क का पूरा विवरण और आवेदक के माता पिता के दो पासपोर्ट फोटो साइज फोटो होने चाहिए। मूल निवास प्रमाण पत्र के अलावा किसी अन्य विभाग या संस्था से अनुदान राशि ना लेने का शपथ पत्र देना होगा।

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