हरियाणा प्रदेश में सरकार द्वारा चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठायें.
BOL PANIPAT , 13 फरवरी। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, अनुसूचित जातियां व पिछड़े वर्ग कल्याण तथा अंत्योदय विभाग हरियाणा द्वारा प्रदेश भर में कल्याणकारी योजनाएं क्रियान्वित की गई है। इन योजनाओं के तहत पात्रों को वृद्धावस्था सम्मान भत्ता (पेंशन) योजना के तहत 3 हजार रुपये, निराक्षित बच्चो को वित्तीय सहायता योजना के तहत 2100 ,दुर्लभ बीमारियों से पीड़ित व्यक्तियों को वित्तीय सहायता योजना के तहत 3 हजार रुपये दिये जाते हैं।
विधवा एवं निराश्रित महिलाओं को वित्तीय सहायता योजना के तहत 3 हजार रुपये, राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना (एनएफबीसी) के तहत 20 हजार रुपये एक मुश्त, लाडली सामाजिक योजना के तहत 3 हजार रुपये प्रतिमाह , किन्नर भत्ता योजना के तहत 3 हजार, दिव्यांग पेंशन योजना के तहत 3 हजार रुपये प्रतिमाह दिये जाते हैं, कैंसर रोगियों के लिए वित्तीय सहायता योजना के तहत 3 हजार रुपये, बौना भत्ता योजना के तहत 3 हजार प्रति माह, विदुर एवं अविवाहित की वित्तीय सहायता योजना के तहत 3 हजार और स्कूल ना जा सकने वाले 0 से 18 वर्ष तक के मंदबुद्धि बच्चों को वित्तीय सहायता योजना के तहत 24 सौ रुपये प्रतिमाह दिये जाते हैं।

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