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नगराधीश ने पोक्सो एक्ट के तहत चिन्हित अपराधों को लेकर की समीक्षा बैठक, दिए दिशा-निर्देश

By LALIT SHARMA , in DIPRO PANIPAT PRESS RELEASE , at February 7, 2022 Tags: , , , ,

BOL PANIPAT , 7 फऱवरी। पोक्सो एक्ट के तहत मामले जो चिन्हित अपराध योजना के तहत आते हैं, पुलिस विभाग उनकी पूरी गहनता से जांच कर रिपोर्ट तैयार करें और ऐसे मामलों की जांच सम्बंधित पूरी प्रक्रिया की रिपोर्ट बारे कमेटी के समक्ष अवश्य अवगत करवाया जाए। ये निर्देश नगराधीश राजेश सोनी ने लघु सचिवालय प्रथम तल पर  स्थित कॉन्फ्रेंस हाल में आयोजित पोक्सो एक्ट चिहिन्त अपराध योजना की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए संबंधित विभाग के अधिकारियों को दिए। बैठक में मामलों से सम्बंधित बचाव साक्ष्य और तकनीकी कानूनी पहलुओं बारे विचार विमर्श किया गया ।

उन्होंने सम्बंधित अधिकारियों को इस योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु आवश्यक दिशा – निर्देश दिए। नगराधीश ने पुलिस विभाग को निर्देश दिए कि चिह्नित अपराध में कोर्ट में जाने से पहले अच्छी तरह जांच कर सनसनीखेज मामलों की रिपोर्ट बनाएं और की गई कार्यवाही बारे उन्हें अवगत करवाया जाए।
  उन्होंने कहा कि प्राय: देखने में आया है कि कोर्ट में केस की मजबूती न होने के कारण कई बार अपराधी बच जाते हैं। उन्होंने कहा कि साक्ष्यों के अभाव और कमजोर पैरवी के कारण ये केस न्यायालय में टिक नहीं पाते इसलिए कानूनी तकनीकी और विभिन्न प्रकार के केसों में साक्ष्यों के बचाव और उनकी सुरक्षा तथा कानूनी पहलुओं द्वारा मजबूत पैरवी सम्बंधित अधिकारियों द्वारा की जानी चाहिए।

न्होंने पुलिस को निर्देश दिए कि कोई मामला अगर आता है तो उस पर निष्पक्ष रुप से जांच की जाए, जांच के हर पहलू को बारिकी से परखा जाए ।
उन्होंने सनसनीखेज अपराधों पर भी समीक्षा की और पुलिस विभाग के अधिकारी से कहा कि ऐसे केसों को भी चिन्हित अपराध के तहत लिए जाए और मामले की निष्पक्ष जांच की जाए और केस दर्ज करना सुनिश्चित किया जाए।

बैठक मे महिला एवं बाल विकास विभाग की सयुंक्त निदेशक राजबाला कटारिया, महिला एवं बाल विकास विभाग जिला अधिकारी राजबाला, पुलिस विभाग से डीएसपी ओमप्रकाश, जिला बाल कल्याण अधिकारी निधि गुप्ता व अन्य सबंधित अधिकारी मौजूद रहे।

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