जोनल उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच की ओर से उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के रोहतक जोन उपभोक्ताओं के लिए 6 अक्टूबर को की जाएगी सुनवाई.
BOL PANIPAT , 4 अक्टूबर। शुक्रवार 6 अक्टूबर को उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के रोहतक जोन उपभोक्ताओं के लिए मुख्य अभियंता राजीव गांधी विद्युत भवन रोहतक के कार्यालय में प्रात: 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक जोनल उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच की ओर से सुनवाई की जाएगी।
उपायुक्त वीरेन्द्र कुमार दहिया ने बताया कि इस सुनवाई में उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच 1 से 3 लाख रुपये तक की राशि के वित्तीय विवादों से संबंधित शिकायतों की सुनवाई करेगा। यह सुनवाई रोहतक जोन के अंतर्गत आने वाले करनाल, पानीपत, सोनीपत, झज्जर और रोहतक जिलों के लिए होगी। इस सुनवाई में गलत बिलों, बिजली की दरों से संबंधित मामलों, मीटर सिक्योरिटी से जुड़े मामलों, खराब हुए मीटर के मामलों और वोल्टेज से जुड़े मामलों का निस्तारण किया जाएगा। इस दौरान बिजली चोरी, बिजली के दुरुपयोग और घातक व गैर घातक दुर्घटना मामलों पर विचार नही किया जाएगा। इस दौरान उपभोक्ता को यह भी प्रमाणित करना होगा कि सम्बंधित मामला अदालत, प्राधिकरण या फोरम के समक्ष लंबित नही है। क्योंकि उक्त सुनवाई में इन विचाराधीन मामलों पर बैठक के दौरान विचार नही किया जाएगा।

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