Sunday, March 8, 2026
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मुख्यमंत्री सामाजिक समरसता अंतरजातीय विवाह शगुन योजना के तहत वर्ष 2020 से अब तक 56 विवाहितों ने 1 करोड़ 40 लाख रुपये की सहायता राशि का लिया लाभ

By LALIT SHARMA , in DIPRO PANIPAT PRESS RELEASE , at January 23, 2023 Tags: , , , ,

BOL PANIPAT , 23 जनवरी। अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग को सामाजिक समरसता दिलाने के लिए राज्य सरकार द्वारा प्रारंभ की गई मुख्यमंत्री सामाजिक समरसता अंतरजातीय विवाह शगुन योजना को जिले में कामयाबी के पंख लग रहे हैं। साम्प्रदायिक सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार द्वारा प्रारंभ की गई इस योजना के तहत मुख्य तौर पर अंतर्जातीय विवाहों को प्रोत्साहित किया जाता है।
   उपायुक्त सुशील सारवान ने बताया कि इस योजना के प्रति लोगों में विशेष उत्साह देखने को मिल रहा है। अब इस योजना से जुड़ी जो प्रोत्साहन राशि विवाहितों को प्रदान की जाती है उसमें वृद्धि की गई है। पहले इस योजना के तहत 1 लाख 1 हजार की राशि का प्रावधान था अब इसमें वृद्धि करके 2 लाख 50 हजार रुपये किया गया है।  
    उपायुक्त ने बताया कि वर्ष 2020 से इस योजना से जुड़े अनुसूचित जाति के लडक़े लडक़ी से गैर अनुसूचित जाति के लडक़े लडक़ी द्वारा विवाह करने पर जिले के 56 लडक़े लड़कियों ने 1 करोड़ 40 लाख रुपये की सहायता राशि प्राप्त की है।  
जिला कल्याण अधिकारी जयपान हुड्डा ने योजना के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि योजना के प्रति लोगों में विशेष उत्साह है। लोग नि:शंकोच होकर घरातल से जुड़ी इस योजना का लाभ ले रहे हैं।
   उन्होंने बताया कि इस योजना का लाभ लेने वाले पति या पत्नी दोनों में से एक अनुसूचित जाति का होना चाहिए। वह हरियाणा राज्य का स्थायी निवासी हो। दोनों का विवाहिक रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है। उनके पास आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र होना चाहिये। दोनों का पीएनबी में संयुक्त खाता होना चाहिये।
  उन्होंने बताया कि राज्य सरकार की योजना के तहत विवाहित जोड़े को प्रोत्साहन राशि के रूप में  2 लाख 50 हजार की राशि प्रोत्साहन स्वरूप प्रदान की जाती है। इस राशि में 1 लाख 25 हजार रुपये दोनों के संयुक्त खाते में डाले जाते हैं तथा 1 लाख 25 हजार की एफडी 3 वर्ष के लिए बनाई जाती है।
   जिला कल्याण अधिकारी ने बताया कि दोनों में से किसी को भी योजना के तहत पहले कोई लाभ नहीं लिया होना चाहिये। पहली शादी पर ही पात्र को इसका लाभ मिलता है। पात्र विवाह की तिथि से 3 वर्ष के भीतर प्रोत्साहन राशि के लिए आवेदन करके लाभ ले सकते हैं। आवेदक इस योजना के तहत अपने आवेदन राज्य सरकार की वैबसाइट  एचटीटी// डब्ल्यूडब्ल्यूसरलहरियाणाडाटजीओवीडॉटइन पर अपलोड कर सकते हैं। 

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