हरियाणा महिला विकास निगम की व्यक्तिगत ऋण स्कीम का महिलाएं उठा सकती है लाभ: रोहिता घारू
BOL PANIPAT , 2 जुलाई। हरियाणा महिला विकास निगम द्वारा चलाई जा रही व्यक्तिगत ऋण स्कीम की जानकारी देते हुए निगम की जिला प्रबन्धक रोहिता घारू ने बताया कि वर्ष 2026-27 के लिए 60 केसों (20 अन्य श्रेणी व 40 अनुसूचित जाति) का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने बताया कि जिन महिलाओं की वार्षिक आय 1. 80 लाख रूपये से अधिक न हो तथा उसके परिवार का कोई सदस्य आयकर दाता न हो ऐसी महिलाएं इस योजना के अन्तर्गत 1.50 लाख रूपये के लिए आवेदन कर सकती है।
उन्होंने बताया कि योजना के अन्र्तगत निगम द्वारा 25 प्रतिशत (अधिकतम 10 हजार रूपये अन्य श्रेणी तथा 25 हजार रूपये अनुसूचित जाति) को अनुदान राशि दी जाती है। जिसमें 10 प्रतिशत लाभार्थी को स्वयं वहन करना पड़ता है। शेष राशि की व्यवस्था राष्ट्रीयकृत /सहकारी बैंकों से करवाई जाती है।
जिला प्रबन्धक रोहिता घारू ने बताया कि विभिन्न क्रियाकलापों के लिए जैसे की सिलाई, कढ़ाई, करियाना, मनियारी, रेडीमेट गारमैन्टस कपड़े की दुकान, स्टेशनरी, बुटीक व जनरल स्टोर इत्यादि ऋण शहरी / ग्रामीण पात्रों के लिए उपलब्ध है। उन्होंने बताया कि अधिक जानकारी हेतू आवेदक निगम के जिला कार्यालय हरियाणा महिला विकास निगम, किसान भवन के सामने घेरा बाज़ार पानीपत अथवा फोन नंबर 0180-2656156 पर सम्पर्क कर सकते हैं।

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