जिले में विद्यार्थियों को राहत प्रदान करती डॉ.अम्बेडकर मेधावी छात्र संशोधित योजना
योजना के जरिये जिले के 12 सौ विद्याथियों को मिली 1 करोड़ रुपये की आर्थिक मदद
विभाग ने बढाई आवेदन करने की तिथि 10 फरवरी तक
BOL PANIPAT , 31 जनवरी। राज्य सरकार द्वारा अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग,विमुक्त घुमंतु,अर्ध धुमंतु जाति तथा अन्य वर्ग के विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास व सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने को लेकर प्रारंभ की गई डॉ.अम्बेडकर मेधावी छात्र संशोधित योजना जिले में राहत प्रदान करने वाली साबित हो रही है। बड़ी संख्या में इस योजना से जुडकऱ छात्र लाभान्वित हो रहे हैं।
उपायुक्त सुशील सारवान ने बताया कि सरकार द्वारा दिसंबर 2022 -2023 में जिले के 12 सौ विद्याथियों को 1 करोड़ रुपये की आर्थिक मदद प्रदान की जा चुकी है। योजना का लाभ प्रदान करने के लिए सरकार ने विद्यार्थियों को आवेदन करने का एक अवसर और प्रदान किया है अब विद्यार्थी 10 फरवरी 2023 तक आवेदन करके इस योजना का लाभ ले सकते हैं। अब तक 3 हजार के करीब विद्यार्थी इस योजना का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन आवेदन कर चुके हैं।
उपायुक्त ने बताया कि इस योजनाओं के पीछे सरकार की सोच अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्गों के विद्यार्थियों को उनकी शिक्षा के लिए आर्थिक मदद प्रदान करना है। वे ही विद्यार्थी इस योजना का लाभ ले सकतें हैं जो हरियाणा के स्थायी निवासी हैं।
जिला कल्याण अधिकारी जयपान हुड्डा ने बताया कि डॉ अंबेडकर मेधावी छात्र संशोधित योजना के लिए आवेदन करने के लिए आवेदक को निम्नलिखित पात्रता मानदंडों को पूरा करना होगा। आवेदक हरियाणा का मूल निवासी होना चाहिए। आवेदक को अनुसूचित जाति, विमुक्त जाति, घुमन्तु, अर्ध घुमन्तु या पिछड़ा वर्ग से सम्बंधित होना चाहिए। आवेदक की पारिवारिक वार्षिक आय सभी स्रोतों को मिलाकर 4 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। इस योजना के तहत मैट्रिक, 12 वीं व स्नातक के विद्यार्थियों के लिए 8 हजार 9 हजार तथा 12 हजार रुपये छात्रवृति के रूप में प्रदान करने का प्रावधान है।
जिला कल्याण अधिकारी ने बताया कि योजना का लाभ लेने के लिए उम्मीदवारों के पास निम्नलिखित दस्तावेज होना अनिवार्य है। छात्र का आधार कार्ड, एससी.बीसी सार्टिफिकेट, हरियाणा निवासी का प्रमाण पत्र, बैंक अकाउंट, स्कूल कॉलेज का आई डी कार्ड, परिवार पहचान पत्र, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण तथा आवेदक का फोटो के अलावा सत्यापित प्रति जरूरी है।
जिला कल्याण अधिकारी ने बताया कि लाभ लेने वाले विद्यार्थियों को मैट्रिक वाले विद्यार्थी में एस.सी व बीसी वर्ग में ग्रामीण क्षेत्र वाले विद्यार्थियों को 60 प्रतिशत तथा शहरी क्षेत्र के विद्यार्थियों के 70 प्रतिशत अंक होने चाहिये। बीसी.बी में मैट्रिक वाले विद्यार्थी में ग्रामीण क्षेत्र वाले विद्यार्थियों को 75 प्रतिशत तथा शहरी क्षेत्र के विद्यार्थियों के 80 प्रतिशत अंक होने चाहिये। 12 वी कक्षा में एस.सी. के लिए ग्रामीण में 70 प्रतिशत तथा शहरी क्षेत्र में विद्यार्थी को 75 प्रतिशत अंक लेना जरूरी है। इसी प्रकार स्नातक में एस सी वर्ग में ग्रामीण क्षेत्र में 60 प्रतिशत तथा शहरी क्षेत्र में 65 प्रतिशत अंक प्राप्त कियं होने चाहिये। उन्होंने बताया कि इस बार विद्यार्थियों में योजना को लेकर विशेष उत्साह देखने को मिल रहा है।

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