Friday, April 17, 2026
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नशा तस्करी के दोषी को 15 साल की कैद.

By LALIT SHARMA , in Crime in Panipat , at January 12, 2023 Tags: , , , , ,

1.50 लाख रूपए जुर्माना

BOL PANIPAT : 12 जनवरी 2023, नशा तस्करी के मामले में वीरवार को माननीय न्यायालय अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ एनके सिघल की कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 15 साल कैद व 1.50 लाख रूपए जुर्माना की सजा सुनाई है। सीआईए टू पुलिस की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए 4 सितम्बर 2017 को गांव राक्सेहडा में सुमित उर्फ सन्नी पुत्र रामचंद्र निवासी राक्सेहडा को उसके किराये के कमर से 68 किलो 800 ग्राम गांजा पत्ती सहित गिरफ्तार किया था।

मामले में पानीपत पुलिस द्वारा पुलिस अधीक्षक शशांक कुमार सावन के मार्गदर्शन में की गई उत्कष्ट जांच व मजबूती से साक्ष्य जुटाने एवं जिला न्यायावादी कार्यालय द्वारा मामले में मजबूत पैरवी कर दोषी को सजा दिलवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

मामले के अनुसार सीआईए टू की टीम 4 सितम्बर 2017 को थाना समालखा क्षेत्र के अंतर्गत हथवाला से राक्सेहडा रोड पर राधा स्वामी डेरा के पास मौजूद थी। टीम को इसी दौरान सूचना मिली थी कि काला पुत्र दलीप निवासी राक्सेहडा अवैध हथियार रखता है। जिसके खिलाफ पहले भी अपराधिक वारदातों के कई मुकदमें दर्ज है। सुमित उर्फ सन्नी निवासी राक्सेहडा भी उसके साथ गैर कानूनी गतिविधियों में सहयोग करता है। दोनों गांव में इकबाल पुत्र दर्शन के घर पर है, उनके पास अवैध हथियार होने की संभावना है। पुलिस टीम मौके पर पहुंची तो वहा कुर्सी पर एक युवक बैठा मिला। पुलिस टीम ने युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो उसने अपनी पहचान सुमित उर्फ सन्नी पुत्र रामचंद्र निवासी राक्सेहडा के रूप में बताई। पूछताछ में सुमित उर्फ सन्नी ने बताया की उसने गांव निवासी अपने साथी काला के साथ कमरे को किराये पर लिया है, काला बाहर गया हुआ है। गजटिड अधिकारी की उपस्थिति में पुलिस टीम ने कमरे की तलाशी ली तो गेंहु की टंकी में प्लास्टिक के 4 कट्टो से भारी मात्रा में गांजा पत्ती बरामद हुआ। बरामद गांजा पत्ती का वजन करने पर कुल 68 किलो 800 ग्राम पाया गया था। पुलिस टीम ने आरोपियों के खिलाफ थाना समालखा में एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर आरोपी सुमित उर्फ सन्नी को माननीय न्यायालय में पेश कर न्यायिक हिरासत जेल भेजा गया था।

माननीय न्यायालय में करीब पांच साल चली सुनवाई के बाद वीरवार को माननीय न्यायालय अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ एनके सिघल की कोर्ट ने आरोपी सुमित उर्फ सन्नी को दोषी करार देते हुए 15 साल कैद व 1.50 लाख रूपए जुर्माना की सजा सुनाई है।

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