3 एच0पी0से 10 एच0पी0 तक के सोलर वाटर पम्प पर मिलेगा 75 फीसदी अनुदान-एडीसी
मंगलवार से शुरू हुए आवेदन.
BOL PANIPAT , 23 अगस्त। नवीन एवं नवीनकरणीय उर्जा विभाग, हरियाणा ने किसानों से सोलर वाटर पम्प के लिए ऑनलाईन आवेदन मांगे है। सभी किसानों को 75 प्रतिशत अनुदान पर सोलर वाटर पम्प दिए जायेंगे। अतिरिक्त उपायुक्त एवं मुख्य परियोजना अधिकारी वीना हुड्डा ने बताया कि नवीन एवं नवीनकरणीय उर्जा विभाग, हरियाणा द्वारा 3 एच0पी0से 10 एच0पी0 तक के सोलर वाटर पम्प 75 प्रतिशत अनुदान पर दिये जायेंगे। जो किसान तालाब, सुक्ष्म सिंचाई टपका विधि व फव्वारा सिस्टम से सिंचाई करते हैं, उन सभी किसानों को इस स्कीम का लाभ दिया जाएगा। जो किसान इस स्कीम का अनुदान पहले प्राप्त कर चुके है, उन किसानों को इस स्कीम का लाभ नहीं दिया जाएगा।
उन्होंने बताया कि इससे बिजली और डीजल की भी बचत होगी। इसके लिए आवेदन 23 अगस्त मंगलवार से आरम्भ हो चुके हैं। आवेदक अपना आवेदन करने से पहले विभाग की वेबसाईट पर जाकर नियम शर्ते एवं तकनीकि जानकारी पहले से प्राप्त कर ले ताकि बाद में उसे परेशानी न हो। इसके अलावा भी पूर्ण जानकारी किसी भी कार्य दिवस पर अतिरिक्त उपायुक्त कार्यालय, पानीपत लघु सचिवालय के कमरा न0 223 से भी प्राप्त कर सकते है। आवेदन करने के बाद किसी भी प्रकार का फेरबदल स्वीकार नहीं किया जाएगा। आवेदन करने के उपरान्त 25 प्रतिशत अनुदान राशि जमा करवानी अनिवार्य है। इसके बगैर वह स्कीम का पात्र नहीं होगा।
उन्होंने बताया कि आवेदक के नाम जमीन होनी अनिवार्य है, आवेदक के नाम टयूबवैल बिजली कनैक्शन नहीं होना चाहिए। परिवार पहचान पत्र अनिवार्य है, जो आवेदक सुक्ष्म सिंचाई व टपका विधि तथा फव्वारा या जमीन के नीचे से पाईप लाइन दबाकर सिंचाई करते है, उन किसानों को इस स्कीम का लाभ दिया जायेगा, वितरण प्रणाली पहले आओ पहले पाओ के आधार पर होगी, देय राशि आवेदन फार्म के साथ चालान में लिखे वर्चुअल बैंक अकांउट (जो सभी आवेदक का अलग-अलग होगा) में एनइएफटी/आरटीजीसी से आवेदक के खाते से जमा होगी, इसके उपरान्त सरल पोर्टल पर दोबारा जाकर पेमेंट वेलीडेट करने के बाद ही आवेदक का आवेदन पूरा होगा।

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