कोर्ट ने बहू से मारपीट करने पर ससुर समेत तीन को 2-2 साल की सजा सुनाई.
BOL PANIPAT : पानीपत जिले की सेशन जज मनीषा बत्रा की कोर्ट ने बहू से मारपीट करने पर ससुर समेत तीन को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है। दोषी ससुर लोकसंपर्क विभाग का पूर्व सुपरिंटेंडेंट भी हैं। फैसले के वक्त बड़ी बात यह रही कि तीनों को गुरुवार को ही दोषी ठहराया गया और साथ ही सजा भी सुना दी गई।
हरियाणा लीगल हेड सर्विस के वकील मोहम्मद आजम ने बताया कि कोर्ट ने दोषी पूर्व सुपरिंटेंडेंट रामकिशन, उसके बेटे भीम राव उर्फ काला और हरिओम को 2-2-2 साल की सजा, 10-10-10 हजार का जुर्माना लगाया है। जुर्माना राशि पीड़िता को दी जाएगी। कोर्ट ने 15 मार्च तक जुर्माना भरने का समय दिया है।
29 नवंबर 2017 को बापौली थाना पुलिस को दी शिकायत में गांव बापौली निवासी महिला ने बताया था कि उक्त दिन भीम राव उर्फ काला पुत्र रामकिशन, रामकिशन पुत्र जोगा राम व हरिओम पुत्र पुष्पेंद्र घर आए थे। भीम राव ने महिला के सिर पर कोई भारी भरकम चीज मारी, जिससे वह जमीन पर गिर गई।
इसी दौरान रामकिशन ने उसे लात-घूंसे मारने शुरू कर दिए। बीच-बचाव करने सास आई तो हरिओम ने उसे भी पीटना शुरू कर दिया। घर के बाहर मौजूद महिला के पति के साथ भी मारपीट की। महिला का कहना है कि हरिओम ने 100 प्रतिशत दिव्यांग का मेडिकल बनवा रखा है, जबकि वह 25-30 प्रतिशत ही अपंग है।
महिला का कहना है कि जब भी यह कोई झगड़ा करता है तो हरिओम से शिकायत दिलवाते हैं कि यह तो 100% अपंग है और कार्रवाई अक्सर दूसरे पक्ष पर ही होती है। महिला का सवाल था कि क्या 100% अपंग डंडा मार सकता है। क्या छत पर ईंट लेकर चढ़ सकता है और मार सकता है। रामकिशन महिला की सास को 6 साल पहले छोड़कर चला गया था और जब भी आता है, सिर्फ झगड़ा करता है।

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