मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना में संशोधन किया गया. जानिए क्या हुआ बदलाव
BOL PANIPAT , 16 मार्च। मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत प्रदेश सरकार द्वारा इस योजना में संशोधन किया गया है जिसके अन्तर्गत कोविड-19 के दौरान अपने अभिभावकों को खोने वाली 18 वर्ष से नीचे की लड़कियों को पुर्नवास के लिए इस योजना में शामिल किया गया है। इन लड़कियों को उनकी शादी से पहले 51 हजार रूपये की सहायता राशि ब्याज सहित एलआईसी के तहत समूह राशि योजना में दी जाएगी।
डीसी सुशील सारवान ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश सरकार ने अनुसूचित जातियां एवं पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग की ओर से चलाई गई इस योजना के तहत उन लड़कियों के जीवन को संवारने के लिए इस योजना में शामिल किया है। विगत में कोविड-19 के दौरान जिन लड़कियों ने अपने अभिभावकों को खोया उन लड़कियों को सहायतार्थ राशि उपलब्ध करवाने का निर्णय लिया गया है।
उन्होंने बताया कि इस योजना में इससे पूर्व गरीब रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले अनुसूचित जाति, विमुक्त जाति और टपरीवास जाति के व्यक्तियों के लिए 71 हजार रूपये, समाज के सभी वर्ग की विधवाओं को उनकी लड़की की शादी के लिए 51 हजार रूपये तथा अन्य वर्गो के गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले व्यक्तियों व जिन परिवारों की वार्षिक आय एक लाख रूपये वार्षिक से कम है उनकी लड़की की शादी के मौके पर 31 हजार रूपये देने का प्रावधान किया गया है।
उपायुक्त सुशील सारवान ने बताया कि इस योजना के तहत प्रार्थी प्रदेश सरकार की ऑनलाईन वैबसाईट डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यूडॉटसरलहरियाणाडॉटजीओवीडॉटइन पर आवेदन कर सकते हैं।

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