Friday, May 1, 2026
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जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण ने लगाया मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण मोटर वाहन अधिनियम के तहत मेडिएशन जागरूकता कैम्प

By LALIT SHARMA , in DIPRO PANIPAT PRESS RELEASE , at March 16, 2022 Tags: , , , ,

BOL PANIPAT : 15 मार्च-माननीय न्यायमूर्ति श्री ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह, न्यायाधीश, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय तथा कार्यकारी अध्यक्ष, हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार व श्रीमती मनीषा बतरा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं चेयरपर्सन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पानीपत के मार्गदर्शन व् श्री अमित शर्मा, मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एवं सचिव जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण पानीपत की उपस्तिथि में जिला कोर्ट परिसर में मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण मोटर वाहन अधिनियम के तहत मेडिएशन जागरूकता एवं परीक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया । जिसमें श्री विमल सपरा तथा अमित गर्ग एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज पानीपत ने न्यायिक अधिकारियों को मोटर वाहन दुर्घटना दावा अधिकरण मोटर वाहन के तहत आने वाले केसों का समझौता सदन में निपटाने का महत्व बताया तथा परीक्षण दिया साथ साथ यह भी बताया कि समझौता सदन केस को निपटाने का सबसे सरल और बढ़िया माध्यम है।

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