Friday, April 17, 2026
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उपायुक्त सुशील सारवान ने दी भारतीय झण्डा संहिता में संशोधन की जानकारी

By LALIT SHARMA , in DIPRO PANIPAT PRESS RELEASE , at April 5, 2022 Tags: , , , , ,

BOL PANIPAT , 5 अप्रैल। भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा जारी भारतीय झण्डा संहिता में संशोधन के सम्बंध में जानकारी देते हुए उपायुक्त सुशील सारवान ने बताया कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का प्रयोग संप्रदर्शन, ध्वजारोहण राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 तथा भारतीय झण्डा संहिता 2002 द्वारा नियंत्रित होता है जो गृहमंत्रालय की वैबसाईट डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यूडॉटएमएचएडॉटजीओवीडॉटइन पर भी उपलब्ध है। उन्होंने बताया कि भारतीय झण्डा संहिता 2002 के भाग-1 के पैरा 1.2 को संशोधित किया गया है जिसके अनुसार भारत का राष्ट्रीय झण्डा हाथ से काते गए और हाथ से बने हुए या मशीन द्वारा निर्मित, सूती, पॉलिएस्टर/ऊनी/सिल्क/खादी के कपड़े से ही बनाया गया हो।

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