Friday, April 24, 2026
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अम्बेडकर आवास नवीनिकरण योजना का उठाए लाभ: उपायुक्त

By LALIT SHARMA , in DIPRO PANIPAT PRESS RELEASE , at August 30, 2022 Tags: , , , , ,

BOL PANIPAT , 30 अगस्त। उपायुक्त सुशील सारवान ने जानकारी देते हुए बताया कि हरियाणा अनुसूचित जाति एवं पिछडा वर्ग कल्याण विभाग की ओर से मकान मरम्मत के लिए योजना लागू की गई है। डॉ भीमराव अम्बेडकर आवास नवीनिकरण योजना का लाभ अब सभी बीपीएल परिवारों को मिलेगा। अभी तक यह लाभ केवल अनुसूचित जाति के बीपीएल परिवारों को ही दिया जा रहा था।
उन्होंने बताया कि हरियाणा सरकार द्वारा इस योजना के तहत घर की मरम्मत के लिए वित्तिय सहायता के रूप में 80 हजार रूपये की राशि दी जाती है। हरियाणा आवास नवीनिकरण योजना से अनुसूचित जाति एवं पिछडा वर्ग सहित अन्य वर्गो के बीपीएल परिवारों को बीपीएल सूची में शामिल आवेदकों को इस योजना के लिए पात्र बनाया गया है। उन्होंने बताया कि इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदककर्ता हरियाणा का स्थाई निवासी होना चाहिए तथा आवेदनकर्ता का नाम बीपीएल सूची में शामिल होना चाहिए।इस योजना के अनुसार आवेदनकर्ता का कम से कम 10 साल पुराना घर होना चाहिए।
उपायुक्त ने बताया कि प्रार्थी परिवार पहचान पत्र, आईडी प्रूफ, बीपीएल राशनकार्ड नम्बर, राशन पत्रिका, एससी, बीसी जाति प्रमाण पत्र, आधारकार्ड, बैंक खाता संख्या, मोबाईल नम्बर, घर के साथ आवेदनकर्ता का फोटो तथा मकान की मरम्मत पर अनुमानित खर्चे का प्रमाण जैसे कागजात जरूरी है।

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