चुनाव आयोग के नियमों के अुनसार अपने चुनाव खर्च का ब्यौरा भी प्रस्तुत करना होगा.
BOL PANIPAT , 19 अक्तूबर। उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सुशील सारवान ने जानकारी देते हुए बताया कि हरियाणा राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव लडऩे वाले उम्मीदवारों के लिए चुनाव खर्च की सीमा निर्धारित की गई है। निर्धारित खर्च सीमा के अनुसार ही उम्मीदवार अपने चुनाव में खर्च कर सकते हैं। यही नहीं सभी उम्मीदवारों को खर्चे से सम्बंधित ब्यौरा भी जमा करवाना होगा।
उन्होंने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार चुनाव खर्च की सीमा निर्धारित की गई है जिसमें जिला परिषद का सदस्य उम्मीदवार अधीकतम 6 लाख रूपये, पंच उम्मीदवार अधिकतम 50 हजार, सरपंच उम्मीदवार अधिकतम 2 लाख और पंचायत समिति सदस्य उम्मीदवार अधिकतम 3 लाख 60 हजार चुनाव के दौरान खर्च कर सकता है। चुनाव आयोग के नियमों के अुनसार अपने चुनाव खर्च का ब्यौरा भी प्रस्तुत करना होगा।

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