Thursday, June 4, 2026
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जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण पानीपत ने किशोर न्याय अधिनियम एवं पोक्सो एक्ट के तहत लगाया प्रशिक्षण शिविर।

By LALIT SHARMA , in DIPRO PANIPAT PRESS RELEASE , at August 31, 2023 Tags: , , , , ,

BOL PANIPAT : 31 अगस्त। जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण पानीपत की ओर से कोर्ट परिसर में किशोर पुलिस यूनिट, डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिस, जिला महिला एवं बाल विकास कार्यालय, बाल कल्याण समिति, लीगल लिटरेसी क्लबस, पैनल अधिवक्ता पानीपत के लिए किशोर न्याय अधिनियम व पोक्सो एक्ट के तहत प्रशिक्षण शिविर लगाया गया। इस प्रशिक्षण शिविर में  अधिवक्ता सौरव जग्गा द्वारा सभी को किशोरों के प्रति उनके दायित्व को समझाया और कहा कि जांच अधिकारी किशोरों से संबंधित सभी केसों में उनके अधिकारों की रक्षा करते हुए तुरंत कार्यवाही करे और सुनिचित करे कि उनको समय पर न्याय मिले। इसके साथ साथ  पीडि़ता को अवगत कराएं की जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के द्वारा पॉक्सो केसों में पीडि़ता को अंतरिम मुआवजा राशि प्रदान की जाती है और किसी भी सहायता के लिए जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के हेल्पलाइन नम्बर 0180-2640222 पर संपर्क कर सकते है। इसी के साथ साथ जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण पानीपत महिला एवं बाल विकास कार्यालय एवं जिला शिक्षा विभाग के के साथ मिलकर लीगल लिटरेसी क्लब में सितम्बर माह में जागरूकता शिविर लगाएगा जिसका उदेश्य किशोरों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना होगा।

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