संयुक्त पात्रता परीक्षा (सीईटी) के दृष्टिगत निषेधाज्ञा लागू
-जिलाधीश वीरेंद्र कुमार ने जारी किये आदेश
-21 अक्तूबर व 22 अक्तूबर को आयोजित होंगी परीक्षाएं
BOL PANIPAT, 19 अक्तूबर। जिलाधीश वीरेंद्र कुमार दहिया ने अपराध प्रक्रिया नियमावली 1973 की धारा 144 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा स्टाफ सेलेक्शन कमिशन पंचकूला द्वारा 21 अक्तूबर व 22 अक्तूबर को आयोजित करवाई जा रही परीक्षा के सफल आयोजन के दृष्टिगत निषेधाज्ञा आदेश जारी किये है।
जिलाधीश वीरेंद्र कुमार दहिया द्वारा जारी आदेश के तहत जिला में स्थित सभी परीक्षा केंद्रों की 500 मीटर की परिधि में 5 या इससे अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने, हथियार जैसे तलवार, गंडासा, लाठी, बरछा, कुल्हाड़ी, जेली, चाकू, विस्फोटक पदार्थ व अन्य हथियार लेकर चलने पर पाबंदी लगाई गई है तथा 21 अक्तूबर व 22 अक्तूबर को परीक्षा अवधि के दौरान परीक्षा केंद्रों की 500 मीटर की परिधि में स्थित सभी फोटोस्टेट की दुकानें/साइबर कैफे के संचालन पर भी पाबंदी लगाई गई है। हालांकि यह आदेश ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों एवं पुलिस पर लागू नहीं होंगे। जिलाधीश ने हरियाणा स्टाफ सेलेक्शन कमिशन पंचकूला द्वारा आयोजित करवाई जा रही परीक्षा को शांतिपूर्ण एवं नकल रहित सम्पन्न करवाने के दृष्टिïगत यह आदेश जारी किये है। उक्त आदेशों की अवहेलना में यदि कोई व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो वह भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के तहत दण्ड का भागीदार होगा।

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