उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाली महिलाएं ले सरकार की शिक्षा ऋण योजना का लाभ– उपायुक्त
-महिलाओं को उच्च शिक्षा प्राप्त कराने के लिए सरकार गंभीर।
BOL PANIPAT ,17 फरवरी, उपायुक्त डॉ. वीरेंद्र कुमार दहिया ने जानकारी देते हुए बताया कि राज्य सरकार महिलाओं एवं लड़कियों की उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए वचनबद्ध है। हरियाणा महिला विकास निगम के माध्यम से शिक्षा ऋण योजना लागू की गई है ताकि महिलाएं एवं लड़कियां उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकें।
उपायुक्त ने बताया कि आमतौर पर सीमित साधनों, अत्यधिक फीस व बैंकों के शिक्षा ऋण पर ब्याज के भार के कारण वह उच्च शिक्षा (जैसे व्यावसायिक/तकनीकी डिप्लोमा, स्नातक, स्नातकोत्तर व चिकित्सा संबंधी इत्यादि) प्राप्त करने से वंचित रह जाती हैं। उन्होंने बताया कि शिक्षा ऋण के भार को कम करने के उद्देश्य से इस योजना के तहत शिक्षा ऋण पर 5 प्रतिशत ब्याज दर पर सब्सिडी प्रदान की जाती है। उदाहरण के तौर पर अगर बैंक 9.50 प्रतिशत ब्याज दर पर शिक्षा ऋण प्रदान करता है तो निगम द्वारा 5 प्रतिशत ब्याज दर के रूप में सब्सिडी दी जाएगी तथा लाभार्थी को केवल 4.50 प्रतिशत ब्याज के रूप में ही वहन करना पड़ेगा।
डीसी डॉ वीरेंद्र कुमार दहिया ने बताया कि हरियाणा राज्य की स्थायी निवासी लडकी/महिला एवं हरियाणा सरकार में कार्यरत सरकारी कर्मचारियों की लड़कियां / महिलाएं जो देश और विदेश में शिक्षा ग्रहण कर रही हैं, लाभ प्राप्त करने की पात्र हैं और इस योजना का लाभ उठा सकती हैं।

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