Thursday, April 30, 2026
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परीक्षाओं के दृष्टिगत परीक्षा केन्द्रों के 200 मीटर के दायरे में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत आदेश जारी.

By LALIT SHARMA , in DIPRO PANIPAT PRESS RELEASE , at August 2, 2024 Tags: , , , ,

BOL PANIPAT : 2 अगस्त। जिलाधीश डॉ. वीरेन्द्र कुमार दहिया भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत आदेश जारी करते हुए हरियाणा शिक्षा बोर्ड की ओर से आगामी 22 अगस्त तक आयोजित विभिन्न परीक्षाओं के दृष्टिगत परीक्षा केन्द्रों के 200 मीटर के दायरे में पांच या पांच से ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने, किसी भी तरह के आग्नेय अस्त्र, तलवार, गंडासी, लाठी, बरछा, कुल्हाड़ी, जेली, चाकू और दूसरे हथियार लेकर चलने पर पाबंदी रहेगी। यही नहीं परीक्षा केन्द्र के 200 मीटर की परिधि में फोटो स्टेट मशीन की दुकानें भी बंद रहेंगी। उक्त आदेशों की अवहेलना करने पर धारा 188 के तहत कार्यवाही की जाएगी।

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