जिला में 85 वर्ष से अधिक आयु के 8129 वोटर्स ने चुना होम वोटिंग का विकल्प
-बीएलओ ने घर घर जाकर उपलब्ध करवाए जा रहे होम वोटिंग फार्म 12डी
BOL PANIPAT, 14 सितंबर। हरियाणा विधानसभा आम चुनाव 2024 के तहत जिला की चारों विधानसभा में 5 अक्टूबर को मतदान होगा। पानीपत में कोई भी नागरिक मतदान प्रक्रिया से अछूता ना रहे इसके लिए जिला निर्वाचन अधिकारी एवं डीसी डाक्टर वीरेन्द्र कुमार दहिया के मार्गदर्शन व भारत निर्वाचन आयोग के निर्धारित नियमों के तहत विभिन्न प्रकार की अनूठी पहल की जा रही है। जिसके तहत जिला के चारों विधानसभा में 85 वर्ष से अधिक आयु के 8129 बुजुर्ग मतदाताओं ने होम वोटिंग का विकल्प चुना है।
जिला निर्वाचन अधिकारी एवं डीसी ने बताया कि जिला में शत प्रतिशत मतदान के निर्धारित लक्ष्य के तहत 85 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्ग मतदाताओं के लिए होम वोटिंग की सुविधा के अंतर्गत संबंधित बूथ के बीएलओ द्वारा घर घर जाकर फार्म 12 डी उपलब्ध करवाए गए थे। जिसके माध्यम से उन्हें अपनी सहमति भेजनी थी। जिसमें से 27-समालखा विधानसभा में 2186, इसराना विधानसभा में 1935, पानीपत ग्रामीण 1691, पानीपत शहरी विधानसभा में 2317 मतदाताओं ने मतदान केंद्र पर पहुँचने में असमर्थता जताते हुए घर से मतदान करने का विकल्प चुना है। उन्होंने बताया कि जिला में इस सुविधा की शुरुआत पहली बार इसी वर्ष लोकसभा चुनाव में की गई थी। जिसकी नागरिको ने काफी सराहना की थी।
उन्होंने बताया कि फार्म-12 डी भरने वाले अशक्त वोटरों को घर बैठे पोस्टल बैलेट के माध्यम से मतदान करने की सुविधा निर्वाचन आयोग की ओर से दी गई है। ऐसे अशक्त मतदाताओं को घर-घर जाकर मतदान कराने के लिए जिले में मतदान कार्मिकों की विशेष टीमें बनाई गई। पोस्टल बैलेट से मतदान सुबह आठ बजे से शाम पांच बजे होगा। उन्होंने बताया कि दृष्टिबाधित व अशक्त मतदाता के परिवार के सदस्य द्वारा घोषणा पत्र भी लिया जाएगा। ताकि वे मतदान के समय उनकी सहायता कर सके।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि पोस्टल बैलेट के माध्यम से होम वोटिंग की प्रक्रिया में पूरी पारदर्शिता बनी रहे। इसके लिए जिला की चारों विधानसभा का पोलिंग शेड्यूल तैयार कर इसकी सूचना सभी प्रत्याशियों के साथ सांझा की जाएगी। ताकि वे निर्धारित तिथि को स्वयं अथवा अपने एजेंट के माध्यम से इस पूरी प्रक्रिया के साक्षी बन सके। इसके साथ ही होम वोटिंग के पात्र मतदाताओं को भी फोन व एसएमएस के माध्यम से सूचित किया जाएगा। प्रत्येक पोलिंग पार्टियों में एक सेक्टर ऑफिसर, बीएलओ, पोलिंग अधिकारी, माइक्रो आब्जर्वर सहित एक वीडियोग्राफर व पुलिसकर्मी शामिल रहेंगे।

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