Tuesday, June 2, 2026
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विधवाओं के लिए हरियाणा महिला विकास निगम की सब्सिडी योजना.

By LALIT SHARMA , in DIPRO PANIPAT PRESS RELEASE , at January 29, 2025 Tags: , , , , , ,

-पात्र महिला योजना का लाभ लेने के लिए निर्धारित दस्तावेज़ आवेदन के साथ जमा कराए 

BOL PANIPAT , 29 जनवरी। उपायुक्त डॉ. वीरेन्द्र कुमार दहिया ने जानकारी देते हुए बताया कि हरियाणा सरकार ने विधवा महिलाओं को स्वावलंबी व आत्मनिर्भर बनाने के लिए हरियाणा महिला विकास निगम के माध्यम से विधवाओं के लिए सब्सिडी योजना शुरू की है, जिसके तहत बैंकों के माध्यम से 3 लाख रूपये तक के ऋण दिलवाने की व्यवस्था की गई है। ऋण के लिए आवेदन के समय महिला उधमी की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिये, आवेदक पहले से लिए गये ऋण का डिफाल्टर नहीं होना चाहिए, योजना के तहत समय पर किस्त का भुगतान करने पर 3 वर्षों तक 100 प्रतिशत ब्याज अनुदान राशी प्रतिपूर्ति के रूप में दी जायेगी, परिवार की वार्षिक आय 3 लाख से कम विधवाओं के लिए सब्सिडी योजना के लिए पात्र होंगी।
उन्होंने बताया कि योजना के तहत इन गतिविधिओं में सामाजिक व व्यक्तिगत सेवा गतिविधियों के तहत सेल्युन, ब्यूटीपार्लर, टेलरिंग, बुटिक, फोटो कॉपी की दुकान, आचार बनाना, बैग बनाना, हलवाई की दुकान, डेयरिंग, यातायात वाहन के साधन ई रिक्शा, ऑटो, टेक्शी, छोटा सामान ढोने के साधन, थ्री व्हीलर, इत्यादि का अपना काम शुरू कर सकती है। योजना का लाभ लेने के लिए निर्धारित दस्तावेज आवेदन के साथ जमा करवाने होंगे। इन दस्तावेजों में आवेदन पत्र, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, राशन कार्ड, परिवार पहचान पत्र, आधार कार्ड, दो पासपोर्ट आकार फोटो, रिहायशी प्रमाण पत्र, ट्रेनिंग सर्टिफिकेट / अनुभव प्रमाण पत्र, विधवा प्रमाण पत्र, जमा करवाने अनिवार्य होंगे।
उन्होंने बताया कि अधिक जानकारी के लिए जिला प्रबंधक (कार्यालय) हरियाणा महिला विकास निगम, सोनीपत मकान नंबर 842, अनिल विहार, नियर ऋषिकुल स्कुल, गोहाना रोड, सोनीपत व दूरभाष/मो0 नंबर 0130-2200799, 9466202675 पर भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

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