सामाजिक सुरक्षा बीमा योजना करती हैं जीवन को सुरक्षित
BOL PANIPAT , 23 मई। सामाजिक सुरक्षा बीमा योजना किसी भी संकट की स्थिति मे परिवार के लिए सुरक्षा चक्र का काम करती है। यह योजना बैंक खातों के माध्यम से जुड़ी होती है। इसमें हादसों में होने वाली असमय मृत्यु और अंग-भंग होने पर आर्थिक मदद मिलने के साथ-साथ पेंशन योजना का लाभ भी शामिल है। खाता धारक को सालाना नाममात्र राशि प्रीमियम के तौर पर देनी होती है। यह मामूली राशि परिवार के लिए मुसीबत की घड़ी में बहुत सहारा प्रदान करती है।
उपायुक्त डॉक्टर विरेन्द्र दहिया ने बताया कि बैंकों के माध्यम से सरकार द्वारा सामाजिक सुरक्षा योजना के नाम से बड़ी ही महत्वाकांक्षी योजना चलाई जा रही है। उन्होंने कहा कि यदि कोई हादसा होता है तो वह परिवार के लिए मुसीबत बन जाता है। ऐसे में यदि किसी बीमा योजना से जुड़े होते हैं तो परिवार को आर्थिक मदद मिल जाती है, जो बहुत बड़ा सहारा होती है। सामाजिक सुरक्षा बीमा योजनाएं इस मुसीबत की घड़ी में बड़ी सहायक साबित होती हैं। लोगों को चाहिए कि वे अपने संबंधित बैंक में जाकर सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जुडं़े।
उन्होंने कहा कि सामाजिक सुरक्षा योजना में अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना व प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना शामिल हैं। ये सभी योजनाएं संकट की घड़ी में बहुत ही मददगार बनती हैं। इन योजनाओं का लाभ उन्हीं लोगों को मिलता है, जिनके बैंक में खाते होते हैं और इन योजनाओं के लिए निर्धारित राशि सालाना प्रीमियम के तौर पर अदा करते हैं। इस योजना से जुडऩे के लिए अपने संबंधित बैंक में फॉर्म भरकर देना पड़ता है। इसके बाद खाताधारक इस योजना से जुड़ा रहता है।
केवल 20 रूपए में मिलता है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का लाभ
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के लाभ लेने के लिए महज 20 रुपए सालाना प्रीमियम देना होता है। 18 से 70 वर्ष की आयुवर्ग के लोग इस योजना से जुड़ सकते हैं। हादसे में मृत्यु होने पर इस योजना से जुड़े परिवार को दो लाख रूपए बीमा कवर के रूप में मिलते हैं। इसके अलावा किसी हादसे में एक हाथ या एक पैर या एक आंख खत्म होने पर अथवा दोनों हाथ, दोनों पैर या दोनों आंख जाने पर एक लाख रूपए पीडि़त को मिलते हैं। इस योजना का लाभ लेने के लिए मृतक के परिजनों द्वारा या हाथ-पैर गंवाने वाले व्यक्ति द्वारा हादसा होने के 30 दिन के अंदर-अंदर अपने संबंधित बैंक में सूचना देनी जरूरी है।
प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में होता है दो लाख रुपए तक का बीमा कवर
प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का लाभ लेने के लिए सालाना 436 रुपए प्रीमियम खाता धारक को देना होता है। 18 से 50 वर्ष तक के लोग इस योजना से जुड़ सकते हैं। इस योजना में जुड़े व्यक्ति की सामान्य मौत पर भी परिजनों को दो लाख रुपए बीमे के रूप में मिलते हैं। मौत होने के उपरांत परिजनों द्वारा इस योजना के लाभ के लिए संबंधित बैंक को 30 दिन के अंदर सूचना देनी होती है।
अटल पेंशन योजना एक तरह से आरडी की भांति है
इस योजना में 18 से 40 वर्ष तक के व्यक्ति इस योजना के लाभ ले सकते हैं। अटल पेंशन योजना आरडी की तरह है। पांच तरह की पेंशन योजना है, इसमें शामिल हैं। एक हजार रुपए पेंशन लाभ के लिए उम्र के हिसाब से कम से कम 42 से 291 रुपए तक प्रति महीना, दो हजार रूपए पेंशन के लिए 84 से 582 रुपए प्रति महीना, तीन हजार रुपए पेंशन के लिए 126 से 873 रुपए प्रति महीना, चार हजार रूपए पेंशन के लिए 168 से 1164 रुपए प्रति महीना तथा पांच हजार रुपए पेंशन के लिए उम्र के हिसाब से 210 से 1414 रुपए प्रति महीना देना होता है। इसके अलावा यदि इस योजना से जुड़े व्यक्ति की मौत हो जाती है तो एक मुश्त लाभ संबंधित व्यक्ति के उत्तराधिकारी को मिलता है। एक हजार रूपए पेंशन लाभ से जुड़े उत्तराधिकारी को एक लाख 70 हजार रुपए, दो हजार पेंशन लाभ से जुड़े व्यक्ति के उत्तराधिकारी को तीन लाख 40 हजार रुपए, तीन हजार रुपए पेंशन लाभ से जुड़े उत्तराधिकारी को पांच लाख 10 हजार रुपए, चार हजार रूपए पेंशन लाभ से जुड़े उत्तराधिकारी को छह लाख 80 हजार रुपए तथा पांच हजार रुपए पेंशन लाभ से जुड़े उत्तराधिकारी को आठ लाख 50 हजार रुपए मिलेंगें। असमय मृत्यु के दौरान इस योजना का लाभ लेने के लिए भी 30 दिन के अंदर संबंधित बैंक को सूचना देनी होती है।
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