हरियाणा में सामुदायिक न्याय की नई पहल. 3 फरवरी को सामुदायिक मध्यस्थता कार्यक्रम की प्रभावी क्रियान्वयन पर अहम बैठक.
BOL PANIPAT , 28 जनवरी। हरियाणा सरकार द्वारा लागू हरियाणा सामुदायिक मध्यस्थता कार्यक्रम-2024 को जमीनी स्तर पर प्रभावी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा एक उच्चस्तरीय बैठक का आयोजन किया जा रहा है। यह बैठक 3 फरवरी को प्रात: 11:00 बजे, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट-कम-सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण वर्षा शर्मा के कक्ष में आयोजित होगी।
वर्षा शर्मा ने बताया कि बैठक का उद्देश्य ग्रामीण एवं स्थानीय स्तर पर आपसी विवादों का शीघ्र, सुलभ और सौहार्दपूर्ण समाधान सुनिश्चित करना है, ताकि न्यायालयों पर भार कम हो और समाज में आपसी समझ व शांति को बढ़ावा मिले।
इस महत्वपूर्ण बैठक में जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी के माध्यम से सभी खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी तथा जिला पानीपत के समस्त सरपंचों को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के निर्देश दिए गए है।
वर्षा शर्मा ने बताया कि सामुदायिक मध्यस्थता कार्यक्रम का उद्देश्य समाज में संवाद, सहयोग और समाधान की संस्कृति को मजबूत करना है। यह कार्यक्रम आमजन को न्याय तक आसान पहुंच प्रदान करने की दिशा में एक सशक्त माध्यम सिद्ध होगा।
यह बैठक न केवल प्रशासनिक अधिकारियों और पंचायत प्रतिनिधियों के लिए बल्कि पूरे समाज के लिए न्याय, सद्भाव और सहभागिता की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल मानी जा रही है।

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