Saturday, April 18, 2026
Newspaper and Magzine


मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण पारदर्शी एवं निर्धारित समयसीमा में पूरा किया जाएगा: उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) डॉ. वीरेंद्र कुमार दहिया

By LALIT SHARMA , in DIPRO PANIPAT PRESS RELEASE , at February 27, 2026 Tags: , , , , ,

-मतदाता सूची चुनाव प्रक्रिया की आधारशिला

BOL PANIPAT , 27 फरवरी। स्टेट इलेक्शन कमिशन हरियाणा द्वारा हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 163 तथा संबंधित नियमों के तहत नवगठित ग्राम पंचायतों और विभिन्न पंचायत पदों के उपचुनाव के लिए मतदाता सूचियों के प्रकाशन/अद्यतन को लेकर अधिसूचना जारी की गई है। यह अधिसूचना 18 फरवरी, 2026 को जारी की गई है। जारी कार्यक्रम के अनुसार विभिन्न ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों एवं जिला परिषदों में सरपंच/पंच पदों के उपचुनाव हेतु भी मतदाता सूचियों का अद्यतन किया जाएगा।

  उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) डॉ. वीरेंद्र कुमार दहिया ने बताया कि 19 फरवरी 2025 से 28 फरवरी 2026 तक  संबंधित विधानसभा क्षेत्रों की मतदाता सूची के आधार पर वार्डवार मसौदा मतदाता सूची तैयार की जाएगी।

  उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) डॉ. वीरेंद्र कुमार दहिया ने बताया कि 2 मार्च 2026 को सभी वार्डों की ड्राफ्ट मतदाता सूची का प्रकाशन, दावे एवं आपत्तियां आमंत्रित। 9 मार्च को दावे एवं आपत्तियां प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि।
12 मार्च जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा /आपत्तियों का निस्तारण। 16 मार्च को निर्णय के विरुद्ध उपायुक्त-कॅम-जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) के समक्ष अपील की अंतिम तिथि। 19 मार्च को अपीलीय प्राधिकारी द्वारा अपीलों का निस्तारण। 27 मार्च 2026 अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन।

निर्धारित कार्यक्रम अनुसार मतदाता सूची का प्रारूप आयोग द्वारा निर्धारित अनुलग्नक-‘ए’ के अनुसार तैयार किया जाएगा तथा पूरी प्रक्रिया हरियाणा पंचायती राज चुनाव नियम, 1994 के नियम 8 के तहत संपन्न होगी।

  उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) डॉ. वीरेंद्र कुमार दहिया ने बताया कि आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण पारदर्शी एवं निर्धारित समयसीमा में पूरा किया जाएगा।

    डॉ. दहिया ने बताया कि संबंधित क्षेत्रों के सभी पात्र मतदाता यह सुनिश्चित करें कि उनका नाम वार्डवार प्रकाशित ड्राफ्ट सूची में सही दर्ज हो। यदि किसी मतदाता का नाम छूटा हो या किसी प्रकार की त्रुटि हो तो वह निर्धारित प्रपत्र 1-ए एवं 1-बी में 9 मार्च 2026 तक दावा या आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है।

उपायुक्त ने कहा कि मतदाता सूची चुनाव प्रक्रिया की आधारशिला है। सभी बीएलओ, पंचायत अधिकारी एवं संबंधित कर्मचारी पूरी जिम्मेदारी और निष्पक्षता से कार्य करें ताकि किसी भी पात्र नागरिक का नाम सूची से वंचित न रहे। उन्होंने आमजन से अपील की कि वे प्रकाशित ड्राफ्ट मतदाता सूची का अवलोकन अवश्य करें और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत बनाने में अपना सहयोग दें। गौरतलब है कि उक्त कार्यक्रम के तहत नवगठित पंचायतों के वार्डों का पुनर्गठन एवं उपचुनाव की तैयारियां तेज कर दी गई हैं। अंतिम मतदाता सूची के प्रकाशन के बाद आगे की चुनावी प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी।

Comments