Thursday, July 16, 2026
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12 सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लाभार्थियों को बड़ा मौका, सत्यापन के बाद मिलेगी रुकी हुई पेंशन: अतिरिक्त उपायुक्त अंकित चौकसे

By LALIT SHARMA , in Uncategorized , at July 16, 2026

रुकी हुई सामाजिक सुरक्षा पेंशन होगी दोबारा शुरू, दस्तावेज सत्यापन के लिए सुनहरा अवसर

पेंशनधारकों के लिए राहत भरी खबर, जिला सचिवालय में दस्तावेज जमा कराएं और पेंशन फिर से पाएं

एडीसी अंकित चौकसे की अपील—समय पर दस्तावेज जमा करें, पात्र व्यक्ति किसी भी लाभ से वंचित नहीं रहेगा

BOL PANIPAT , 16 जुलाई। जिले के उन हजारों सामाजिक सुरक्षा पेंशनधारकों के लिए राहत और खुशी की खबर है, जिनकी किसी कारणवश सामाजिक सुरक्षा पेंशन अथवा वित्तीय सहायता बंद या रुकी हुई है। जिला प्रशासन ने ऐसे सभी पात्र लाभार्थियों से अपील की है कि वे अपने आवश्यक दस्तावेजों सहित समाज कल्याण विभाग, कक्ष संख्या-412, जिला सचिवालय  में प्रतिदिन प्रात: 10 बजे से दोपहर 12 बजे के बीच उपस्थित होकर अपने दस्तावेज जमा करवाएं। दस्तावेजों का सत्यापन पूरा होने के बाद नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करते हुए उनकी पेंशन अथवा वित्तीय सहायता को पुन: शुरू किया जाएगा। यह अभियान उन सभी लाभार्थियों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है जिनकी पेंशन तकनीकी, दस्तावेजी अथवा सत्यापन संबंधी कारणों से बंद हो गई है। अतिरिक्त उपायुक्त ने बताया कि पात्र व्यक्ति समय पर दस्तावेज प्रस्तुत कर अपनी रुकी हुई पेंशन दोबारा शुरू करवा सकते हैं।

  विदित रहे कि समाज कल्याण विभाग द्वारा 12 सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लाभार्थियों से संपर्क करने का अनुरोध किया गया है। इनमें वृद्धावस्था सम्मान भत्ता, विधवा एवं निराश्रित महिला पेंशन योजना, दिव्यांग पेंशन योजना, विधुर एवं अविवाहित व्यक्तियों हेतु वित्तीय सहायता योजना, बौने व्यक्तियों हेतु भत्ता, किन्नर (ट्रांसजेंडर) भत्ता, स्टेज-3 एवं स्टेज-4 कैंसर रोगियों हेतु वित्तीय सहायता, निराश्रित बच्चों हेतु वित्तीय सहायता (एफएडीसी), कश्मीरी प्रवासी परिवारों हेतु वित्तीय सहायता, 18 वर्ष से कम आयु के गैर-विद्यालयी दिव्यांग बच्चों हेतु वित्तीय सहायता, दुर्लभ (रेयर) बीमारियों से पीडि़त व्यक्तियों हेतु वित्तीय सहायता तथा लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना शामिल हैं।

ध्यान रहे कि लाभार्थी अपने साथ आधार कार्ड, परिवार पहचान पत्र, बैंक पासबुक अथवा बैंक खाते की प्रति तथा आयु प्रमाण-पत्र (जन्म प्रमाण-पत्र, स्कूल प्रमाण-पत्र, मतदाता पहचान पत्र, पासपोर्ट आदि में से कोई एक) अवश्य लेकर आएं। इसके अतिरिक्त संबंधित योजना के अनुसार आवश्यक दस्तावेज भी साथ लाने होंगे। विधवा पेंशन के लिए पति का मृत्यु प्रमाण-पत्र, निराश्रित महिला के लिए निराश्रित प्रमाण-पत्र, लापता पति के मामलों में सात वर्ष पुरानी गुमशुदगी की एफआईआर, दिव्यांग पेंशन के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी दिव्यांगता प्रमाण-पत्र, विधुर पेंशन के लिए पत्नी का मृत्यु प्रमाण-पत्र, बौने व्यक्तियों हेतु भत्ता के लिए बौनापन अथवा दिव्यांगता प्रमाण-पत्र, स्टेज-3 एवं 4 कैंसर सहायता के लिए चिकित्सीय प्रमाण-पत्र, गैर-विद्यालयी दिव्यांग बच्चों के लिए सिविल सर्जन द्वारा जारी मेडिकल प्रमाण-पत्र, कश्मीरी प्रवासी सहायता के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रवासी प्रमाण-पत्र तथा अन्य योजनाओं के लिए संबंधित योजना के अनुसार आवश्यक प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

अतिरिक्त उपायुक्त ने लाभार्थियों से निर्धारित समय में समाज कल्याण विभाग पहुंचकर दस्तावेज जमा कराने का आग्रह किया है, ताकि सत्यापन प्रक्रिया पूरी होने के बाद उनकी रुकी हुई पेंशन एवं वित्तीय सहायता का शीघ्र निस्तारण किया जा सके। अतिरिक्त उपायुक्त अंकित चौकसे ने कहा कि हर पात्र व्यक्ति तक सरकार की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ पहुंचाना जिला प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। जिन लाभार्थियों की पेंशन किसी कारणवश रुकी हुई है, वे बिना किसी संकोच के आवश्यक दस्तावेजों सहित समाज कल्याण विभाग में पहुंचकर अपना सत्यापन अवश्य करवाएं। दस्तावेज पूर्ण होने पर नियमानुसार उनकी पेंशन दोबारा शुरू कराने की प्रक्रिया प्राथमिकता के आधार पर पूरी की जाएगी। उन्होंने लाभार्थियों से आग्रह किया कि वे इस अवसर का लाभ उठाएं और समय पर दस्तावेज जमा कर अपनी सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करें। प्रशासन प्रत्येक पात्र नागरिक के साथ पूरी संवेदनशीलता और पारदर्शिता के साथ खड़ा है।

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