जिलाधीश डॉ. हरीश कुमार वशिष्ठ ने आमजन में कानून एवं शांति व्यवस्था बनाने के लिए धारा 163 के तहत आदेश जारी किए
BOL PANIPAT : 23 जुलाई। जिलाधीश डॉ. हरीश कुमार वशिष्ठ ने आमजन में कानून एवं शांति व्यवस्था बनाने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत आदेश जारी किए हैं। आदेशानुसार जिला पानीपत की सीमा के भीतर 30 जुलाई से 11 अगस्त तक श्रावण कांवड़ यात्रा के दौरान दिन के समय 55 डीबी और रात के समय 45 डीबी की निर्धारित शोर सीमा से अधिक डीजे और वाहनों पर लगे साउंड सिस्टम का उपयोग प्रतिबंधित है। श्रावण कांवड़ यात्रा के दौरान भक्तों के लिए हॉकी स्टिक, बेसबॉल बैट, लाठी या ऐसी कोई भी चीज़ ले जाना या इस्तेमाल करना जिससे चोट लग सकती है, प्रतिबंधित रहेगा। हरिद्वार से आने वाले भक्तों के लिए कांवड़ कैंप रास्ते के बाईं ओर ही लगाए जाएंगे और सडक़ से कम से कम 60 फीट की दूरी पर होंगे।
ये आदेश आमजन में शांति और लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बनाए रखने और ध्वनि प्रदूषण से होने वाले इंसानी सेहत और सुरक्षा के खतरे को रोकने के लिए तुरंत रोकथाम के उपाय लिए किए गए हैं। सनोली रोड, उत्तर प्रदेश की ओर जाने वाले रास्तों और कांवड़ यात्रियों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले नेशनल हाईवे रास्तों पर भारी और कमर्शियल गाडिय़ों की आवाजाही पर रोक रहेगी।
आदेशानुसार सनोली रोड, बिहोली रोड, समालखा, असंध रोड और गोहाना रोड समेत तय रूट पर कंट्रोल स्पीड और सख्त लेन डिसिप्लिन बनाए रखा जाएगा। यह ऑर्डर तुरंत प्रभाव से लागू होगा और 11 अगस्त तक लागू रहेगा। यदि कोई व्यक्ति आदेशों का उल्लंघन करने पर दोषी पाया जाता है, तो उसे भारतीय न्याय संहिता, 2023 के सेक्शन 223 और पंजाब इंस्ट्रूमेंट्स (कंट्रोल ऑफ़ नॉइज़) एक्ट, 1956 के दूसरे नियमों के तहत सज़ा दी जा सकती है।

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