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कृषि यंत्रों पर अनुदान के लिए 14 अगस्त तक होंगे आवेदन स्वीकार: उपायुक्त

By LALIT SHARMA , in DIPRO PANIPAT PRESS RELEASE , at August 2, 2023 Tags: , , , , ,

किसान का मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकरण होना अनिवार्य
आवेदन ऑनलाइन नि:शुल्क होंगे
किसान विभाग के पोर्टल पर ले सकते हैं स्कीम से जुड़ी तमाम जानकारी

BOL PANIPAT , 2 अगस्त। उपायुक्त डॉ. वीरेन्द्र कुमार दहिया ने जानकारी देते हुए बताया कि कृषि एवं किसान कल्याण विभाग वर्ष 2023-24 के दौरान फसल अवशेष प्रबंधन के लिए सीआरएम स्कीम के तहत कृषि यंत्रों पर अनुदान देने के लिए आवेदन स्वीकार किए जा रहे हैं। स्कीम का लाभ लेने के लिए किसान विभाग के पोर्टल एग्रीहरियाणाडॉटजीओवीडॉटइन पर 14 अगस्त तक ऑनलाईन आवेदन कर सकते हैं।
उपायुक्त ने बताया कि इसमें पंजीकृत किसान समूह, ग्राम पंचायत, किसान उत्पादन संगठन को कस्टम हायरिंग सैंटर स्थापित करने के लिए 80 प्रतिशत या अधिकतम अनुदान राशि व व्यक्तिगत श्रेणी में 50 प्रतिशत या अधिकतम अनुदान राशि दी जाएगी।
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के उपनिदेशक डॉ. वजीर सिंह ने बताया कि व्यक्तिगत लाभार्थी की श्रेणी में आवेदन करने के लिए किसान के नाम पंजीकृत ट्रैक्टर की वैध आरसी, पैन कार्ड, आधार कार्ड, जमीन का विवरण एवं बैंक खाते की आवश्यकता होगी। किसान का मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकृत होना अनिवार्य है। अनुसूचित जाति के किसान के लिए जाति प्रमाण-पत्र होना अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त किसान विभिन्न प्रकार के अधिकतम तीन कृषि यंत्र ही ले सकता है और जिन किसानों ने पिछले 2 वर्षों में जिन कृषि यंत्रों पर अनुदान लिया है वे इस स्कीम में उस यंत्र पर आवेदन करने के लिए पात्र नहीं होंगे।
सहायक कृषि अभियंता सुधीर कुमार ने बताया कि कस्टम हायरिंग सैक्टर की स्थापना के लिए आवेदन करने के लिए समिति का पंजीकरण पैन कार्ड, ट्रैक्टर की आरसी, बैंक खाते का विवरण व आधार कार्ड आवश्यक है। इस श्रेणी के कम से कम 3 व अधिकतम 5 यंत्र लिए जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त जो कस्टम हायरिंग सैंटर 4 वर्ष पहले अनुदान का लाभ ले चुके हैं वे आवेदन करने के पात्र नही होंगे। कस्टम हायङ्क्षरग सैंटर, सुपर एसएमएस बेलिंग मशीन, हैप्पी सीडर, ट्रैक्टर चालित, स्वचालित क्रॉप रीपर, रीपर कम बाईडर, कृषि यंत्रों पर अनुदान दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत लक्ष्य से अधिक आवेदन प्राप्त होते हैं तो लाभार्थी का चयन ऑनलाइन ड्रा के माध्यम से किया जाएगा। इस स्कीम के तहत अनुदान देने के लिए सारी प्रक्रिया का संचालन जिला स्तरीय कमेटी के द्वारा किया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए उपनिदेशक कृषि एवं किसान कल्याण विभाग तथा सहायक कृषि अभियंता के कार्यालय में सम्पर्क कर सकते हैं।

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