एसएमएएम व एनएफएसएम स्कीम के तहत कृषि यंत्रों पर अनुदान के लिए 15 जनवरी तक करे आवेदन: उपायुक्त
BOL PANIPAT , 5 जनवरी। उपायुक्त वीरेन्द्र कुमार दहिया ने जानकारी देते हुए बताया कि कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा वर्ष 2023-24 के दौरान एसएमएएम व एनएफएसएम स्कीम के तहत 32 कृषि यंत्र 40 सामान्य वर्ग और 50 प्रतिशत अनुदान राशि अनुसूचित जाति, महिला और लघु और सीमांत व्यक्तिगत श्रेणी के किसानों के रोटावेटर, लेजर लैंड लेवल (कंप्यूटर गोडी ), और ट्रैक्टर पर लगे स्प्रेयर इत्यादि अनुदान पर दिए जा रहे हैं। कृषि यंत्र लेने के इच्छुक किसान कृषि तथा किसान कल्याण विभाग की वेबसाइट डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यूडॉटएग्रीहरियाणाडॉटजीओवीडॉटइन पर 15 जनवरी 2024 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के उप निदेशक डॉ0 आदित्य प्रताप डबास ने बताया कि ऑनलाइन आवेदन के बाद चयन होने के उपरांत अनुदान पर लिया गया कृषि यंत्र पांच वर्षों तक नहीं बेच सकता है। किसान आवेदन करते वक्त अपनी सभी जानकारियों ध्यानपूर्वक भरें। दस्तावेज जमा करवाते वक्त ऑनलाइन आवेदन के समय भरी गई सभी जानकारियां मांगी जाएगी और यदि ऑनलाइन आवेदन से अलग जानकारी मिलती हैं, तो किसान का आवेदन रद्द कर दिया जाएगा व कोई बदलाव नहीं किया जाएगा, जिसके लिए किसान स्वयं जिम्मेवार होगा। इसलिए ऑनलाइन आवेदन करते समय किसान अपनी सभी जानकारियां ध्यानपूर्वक भरें।
उन्होंने बताया कि किसान के नाम राज्य में रजिस्टर्ड ट्रैक्टर की वैध आरसी होना आवश्यक है। जिला स्तरीय कार्यकारी कमेटी में सफल चयन के बाद किसान को हरियाणा रजिस्टर्ड ट्रैक्टर की वैध आरसी, किसान के नाम जमीन व उसकी पटवारी रिपोर्ट (केवल लघु व सीमांत किसान), किसान का बैंक खाता, आधार कार्ड, पैन कार्ड, परिवार पहचान पत्र, स्वयं घोषणा पत्र, मेरी फसल मेरा ब्योरा का पंजीकरण की कॉपी व यदि अनुसूचित जाति से संबंधित किसानों के लिए अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र आदि सहायक कृषि अभिंयता कार्यालय में जमा करवाने होंगे। किसान द्वारा व्यक्तिगत रूप से अधिक से अधिक दो कृषि यंत्रों के लिए आवेदन किया जा सकता है। अधिक जानकारी के लिए उप कृषि निदेशक, पानीपत और सहायक कृषि अभियंता के नई अनाज मण्डी स्थित कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है।

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