11 अगस्त 2026 तक बंद रहेंगी मीट की दुकानें
BOL PANIPAT : 3 अगस्त। जिलाधीश डॉ. हरिश कुमार वशिष्ठ ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत आदेश जारी किए हैं। आदेशानुसार कांवड़ यात्रा-2026 की अवधि के दौरान जिला पानीपत के अधिकार क्षेत्र में सभी बूचडख़ाने और मीट की दुकानें आगामी 11 अगस्त 2026 तक बंद रहेंगी। कावड़ यात्रा 11 अगस्त तक चलेगी। इस दौरान, हरिद्वार और नीलकंठ से पवित्र गंगा जल लेने वाले भक्त सनौली में यमुना ब्रिज के रास्ते पानीपत जिले से होते हुए हरियाणा के अलग-अलग दूसरे जिलों में जाएँगे और जबकि, कई स्लॉटर हाउस और मीट की दुकानें मंदिरों के पास और कांवड़ यात्रा के रास्ते में हैं। श्रावण के समय ऐसी जगहों के चलने से धार्मिक भावनाएं बढ़ सकती हैं और सांप्रदायिक सद्भाव और सार्वजनिक शांति भंग होने का खतरा है। इसलिए जिले में कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए 11 अगस्त तक स्लॉटर हाउस/मीट की दुकानों को बंद करना ज़रूरी है।
आदेशानुसार पुलिस अधीक्षक, पानीपत और कमिश्नर, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, पानीपत, इस ऑर्डर को सख्ती से लागू करने और पालन करने के लिए संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों को ज़रूरी निर्देश देंगे। इस ऑर्डर का उल्लंघन करने वाला कोई भी व्यक्ति भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 के तहत सज़ा का हकदार होगा।

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