Saturday, April 18, 2026
Newspaper and Magzine


बी.पी.एल. परिवारों को मकान मरम्मत के लिए दी जा रही है 80 हजार की मदद: उपायुक्त

By LALIT SHARMA , in DIPRO PANIPAT PRESS RELEASE , at February 17, 2023 Tags: , , , ,

BOL PANIPAT , 17 फरवरी। उपायुक्त सुशील सारवान ने बताया कि हरियाणा अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा सभी बी.पी.एल. परिवारों को डा.बी.आर. अम्बेडकर आवास नवीनीकरण योजना के तहत मकान मरम्मत के लिए 80 हजार रुपए की आर्थिक मदद दी जा रही है।
उन्होंने बताया कि अभी तक यह लाभ केवल अनुसूचित  जाति के बी.पी.एल. परिवारों को ही दिया जा रहा था लेकिन पिछले वर्ष हरियाणा सरकार ने योजना में बदलाव करते हुए इसमें सभी बी.पी.एल. परिवारों को शामिल करने का निर्णय लिया था।
सरकार ने योजना के तहत लाभार्थियों का दायरा बढ़ाने के साथ-साथ योजना के तहत मिलने वाली राशि को भी 50 हजार रुपए से बढ़ाकर 80 हजार रुपए कर दिया था।
उन्होंने बताया कि हरियाणा सरकार की यह आवास नवीनीकरण योजना  अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग से संबंधित है तथा बी.पी.एल. सूची मं शामिल आवेदकों को इस योजना के लिए पात्र बनाया जाता है।
उन्होंने बताया कि इस येाजना का लाभ उठाने के लिए पात्रता संबंधी  आवेदनकत्र्ता हरियाणा का स्थाई निवासी होना चाहिए तथा आवेदनकत्र्ता का नाम बी.पी.एल. सूची में दर्ज होना चाहिए।
आवेदनकत्र्ता को अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग से संबंधित है तथा बी.पी.एल. सूची में शामिल आवेदकों को बी.पी.एल. परिवार होने का अपना जाति प्रमाण पत्र दिखाना अनिवार्य है। आवेदनकत्र्ता का अपना घर होना चाहिए। घर कम से कम 10 साल पुराना होना चाहिए।

Comments