हर वर्ग के लिए सहायक है मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना : डी. सी.
BOL PANIPAT , 19 फरवरी : डी .सी . सुशील सारवान ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश सरकार की ओर से चलाई जा रही मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत पात्र दंपत्ति को 71 हजार रूपए तक की सहायता दी जाती है । साथ ही विवाह के 30 दिन के अंदर पंजीकरण करवाने पर 1100 रूपए की प्रोत्साहन राशि भी भेंट की जाती है । डी.सी. ने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की बेटियों के विवाह में सहायता राशि प्रदान की जाती है । इन परिवारों के बेटियों के विवाह को सुंदरता से सम्पन्न करने के लिए सरकार द्वारा यह योजना चलाई हुई है । सरकार के कल्याण विभाग द्वारा चलाई जा रही इस योजना के तहत विवाह करने और विवाह का पंजीकरण करवाने के लिए पात्र परिवार एवं बेटियों की मदद की जाती है । योजना के अनुसार विवाह के 30 दिनों की अवधी के अंदर दंपत्ति को पंजीकरण के लिए आवेदन करना होता है , जिसपर उन्हें 1100 रूपए की प्रात्साहन राशि और मिठाई भेंट की जाती है ।
विवाह से पूर्व मिले आवेदनों पर मिलती है वित्तीय सहायता
उन्होंने बताया कि विवाह सहायता प्राप्त करने के लिए विवाह से पूर्व आवेदन करना होता है । उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले अनुसूचित व टपरीवास जाति की लडकी की शादी में सरकार की ओर से 71 हजार रूपए की सहायता की जाती है । विवाह से पहले 66 हजार रूपए और छ माह में विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र जमा करवाने पर 5 हजार रूपए की राशि प्रदान की जाती है । विधवा महिला की लडक़ी और सामुहित विवाह करने वाली लडकी की शादी में 51 हजार रूपए की सहायता राशी सरकार की ओर से दी जाती है । विवाह से पहले 46 हजार रूपए और छ माह में विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र जमा करवाने पर 5 हजार रूपए दिए जाते हैं । उन्होंने बताया कि 1 लाख 80 हजार रूपए से कम वार्षिक आय वाले अन्य सभी वर्गों की लड़कियों की शादी में 31 हजार रूपए देने का प्रावधान किया गया है विवाह से पहले 28 हजार रूपए और छ माह में विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र जमा करवाने पर 3 हजार रूपए की राशि प्रदान की जाती है । डी.सी. ने कहा कि मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना का हरियाणा निवासी सभी वर्गों के नागरिक ले सकते हैं । विवाह के बाद सभी लोगों को रजिस्ट्रेशन अवश्य करवाना चाहिए ।

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