डीसी ने किया सरपंच इसराना को किया कई आरोपों के तहत किया निलंबित
BOL PANIPAT , 1 अप्रैल–जिले के इसराना खंड में ग्राम पंचायत इसराना के सरपंच राजेश को डीसी डॉ वीरेंद्र कुमार दहिया ने निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई उपायुक्त विरेन्द्र कुमार दहिया द्वारा हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 51(1) के तहत की गई है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, सरपंच राजेश के खिलाफ आरोप लगाए गए हैं। इन आरोपों के आधार पर उन्हें धारा 51(3) के अंतर्गत आरोप-पत्रित करते हुए नियमित जांच के आदेश जारी किए गए हैं।
प्रशासन का मानना है कि जांच पूरी होने तक उनका पद पर बने रहना जनहित में उचित नहीं है।
उपायुक्त द्वारा जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि निलंबन अवधि के दौरान राजेश को ग्राम पंचायत की किसी भी कार्यवाही में भाग लेने की अनुमति नहीं होगी। साथ ही उन्हें निर्देश दिए गए हैं कि पंचायत से संबंधित सभी चल-अचल संपत्ति एवं अभिलेख तत्काल प्रभाव से ग्राम पंचायत इसराना के बहुमत प्राप्त पंच को सौंपें।
यह आदेश 30 मार्च 2026 से प्रभावी माना गया है, जिसकी आधिकारिक प्रति 1 अप्रैल 2026 को संबंधित विभागों को भेजी गई।
जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई तय की जाएगी।

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