उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) सुशील सारवान ने चुनाव सम्बंधित ट्रेनिंग में दी सख्त हिदायत. पंचायत चुनाव को ले गम्भीरता से
BOL PANIPAT , 12 अक्तूबर।
पंचायती राज चुनावों को लेकर लघु सचिवालय के द्वितीय तल पर स्थित सभागार में चुनाव सम्बंधी हिदायतों को लेकर एक बैठक हुई। बैठक में रिटर्निंग आफिसर, सहायक रिटर्निंग आफिसर व अन्य को आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए उपायुक्त सुशील सारवान ने बताया कि चुनाव को लेकर दी जाने वाली हिदायतों को वे बार-बार गंभीरता से पढ़े। चुनाव में रिटर्निंग अधिकारी की जिम्मेदारी ज्यादा होती है। अंतिम निर्णय लेने से पहले वे किसी भी संशय की स्थिति में जिला विकास एंव पंचायत अधिकारी व उपायुक्त कार्यालय से भी सम्पर्क कर सकते हैं।
उपायुक्त सुशील सारवान ने कहा कि कोई भी निर्णय लेने से पहले उसकी गंभीरता से पड़ताल कर लें और इस बात का ध्यान रखें कि चुनाव में निष्पक्ष होकर और निष्ठा के साथ काम करें। प्रत्येक जानकारी अपने स्टाफ के साथ सांझा करें।

जिला परिषद के सीइओ विवेक चौधरी ने बैठक में आर.ओ व ए.आर.ओं को चुनाव के नामांकन पत्र के बारे में बारिकियों से अवगत कराया। उन्होंने बताया कि सभी आर.ओ निधारित समय पर ही नामांकन पत्र ले। नामांकन लेने के बाद उसकी पूरी तरह से जांच पड़ताल करें। इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखें कि किसी भी उम्मीदवार का बिना कोई ठोस कारण के फार्म रद्द ना हो।
जिला परिषद के सीइओ विवेक चौधरी ने बैठक में बताया कि नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया 14 अक्तूबर से प्रारंभ होगी व 19 अक्तूबर तक जारी रहेगी। सार्वजनिक अवकाश के दिन नामांकन दाखिल नहीं होगा। सभी आर.ओ निर्धारित समय पर ही नामांकन पत्र ले।
उन्होंने बताया कि पूरे जिले के लिए 20 हजार के करीब फार्म मगवाये गये हैं। उन्होंने आर. ओ. को निर्देश दिये की वे किसी भी उम्मीदवार को एक से ज्यादा फार्म ना दें। ये सभी फार्म नि:शुल्क हैं व प्रत्याशी इन्हे चुनाव की वेबसाईट से भी डाउन लोड सकते हैं। चुनाव लडऩे वाले व्यक्ति बीडीओ कार्यालय से भी फार्म ले सकते हैं।
सीइओ विवेक चौधरी ने बैठक में बताया कि प्रत्याशी फार्म के सभी कालम को भरे अन्यथा फार्म रद्द माना जायेगा। सभी आर.ओ. मौके पर ही उम्मीदवारों के फार्म को ठीक करायें। प्रत्याशी को नामांकन पत्र शपथ पत्र पर टाईप करवाना है व उसे नोटरी से सत्यापित कराना है। हर पन्ने पर नोटरी व प्रत्याशी के हस्ताक्षर होने जरूरी हैं। उन्होंने बताया कि पंचायत के इस चुनाव में जिन प्रत्याशियों का नाम वर्ष 2021 की वोटर सूची में हैं वे ही चुनाव लडऩे के योग्य हैं।
उन्होंने आर.ओ के सामने आ रही चुनाव संबंधित समस्याओं को भी सुना व उनका समाधान बताया। उन्होंने एक आर के सवाल के जवाब में कहा कि वे रिसीव बुक बनवा कर सिक्योरटी की राशि ले सकते हैं। उन्होंने बताया कि बैंको का डिफालटर व्यक्ति चुनाव लडऩे के योग्य नहीं है। मौके पर एडीसी वीना हुड्ïडा व डीडीपीओ सुमित चौधरी के अलावा सम्बंधित बीडीपीओज व अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे।

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