दिल्ली में 1 नवंबर से बीएस-6 से नीचे के वाहनों की एंट्री पर प्रतिबंध, डॉ नीरज जिंदल
आपातकालीन सेवाओं और सरकारी ड्यूटी वाले वाहनों को मिलेगी छूट
BOL PANIPAT , 29 अक्टूबर। एनसीआर में वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए 1 नवंबर से दिल्ली के बाहर पंजीकृत बीएस-6 से नीचे के वाहनों को दिल्ली में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। यह प्रतिबंध 30 जनवरी 2027 तक लागू रहेगा। इसमें मालवाहक वाहन और बसें भी शामिल हैं। नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों के खिलाफ लागू नियमों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।
जिला परिवहन अधिकारी डॉ. नीरज जिंदल ने बताया कि वायु प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए हरियाणा सरकार के परिवहन विभाग की ओर से वाहन चालकों और संचालकों को नए नियमों के प्रति जागरूक किया जा रहा है। दिल्ली में 1 नवंबर से प्रवेश करने से पहले वाहन चालक अपने वाहन के उत्सर्जन मानक की जांच अवश्य कर लें। बीएस-6 से नीचे के मानक वाले दिल्ली के बाहर पंजीकृत वाहनों को दिल्ली में प्रवेश नहीं करना चाहिए।
जिला परिवहन अधिकारी ने बताया कि निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार इलेक्ट्रिक (ईवी), सीएनजी और एलएनजी से चलने वाले वाहनों को इस प्रतिबंध से छूट दी गई है। इसके अलावा आपातकालीन सेवाओं तथा सरकारी संप्रभु कर्तव्यों के निर्वहन में लगे वाहनों को भी छूट मिलेगी।
उन्होंने बताया कि बस संचालक, मालवाहक वाहन मालिक और ट्रांसपोर्ट यूनियनें नए नियमों की जानकारी अपने सभी चालकों तक पहुंचाएं, ताकि नियम लागू होने के बाद किसी प्रकार की परेशानी न हो।

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