रबी फसलों का 31 दिसंबर तक बीमा अवश्य कराएं किसान
-प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है किसानों के लिए वरदान: डीसी डाक्टर वीरेद्र कुमार दहिया
BOL PANIPAT, 18 दिसंबर। डीसी डाक्टर वीरेंद्र कुमार दहिया ने जिला के किसानों से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) योजना का लाभ लेने के लिए रबी फसलों का बीमा अवश्य करवाने का आह्वान किया है। पीएमएफबीवाई के तहत 2025-26 के लिए रबी की फसलों का बीमा करवाने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2025 निर्धारित की गई है।
डीसी डाक्टर वीरेंद्र कुमार दहिया ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत मौजूदा 2025-26 रबी सीजन में गेहूं, चना, सरसों, जौ और सूरजमुखी फसलों का बीमा किया जा रहा है। किसान द्वारा रबी फसलों का देय प्रीमियम बीमित राशि का 1.5 प्रतिशत रहेगा तथा शेष प्रीमियम का भुगतान राज्य और केंद्र सरकार द्वारा किया जाएगा। उन्होंने बताया कि बेमौसमी बारिश, ओलावृष्टि व जलभराव से फसल में नुकसान होने पर क्लेम खेत स्तर पर देय होगा। उन्होंने बताया कि योजना के तहत किसी गांव में फसल की औसत पैदावार पूर्व निर्धारित पैदावार से कम होने पर क्लेम गांव के सभी बीमित किसानों को दिया जाएगा। फसल कटाई के 14 दिनों के अंदर (फसल सूखने के लिए रखी गई हो) नुकसान होने पर क्लेम खेत स्तर पर दिया जाएगा।
डीसी ने बताया बताया कि प्रति एकड़ के हिसाब से गेहूं की फसल के लिए बीमित राशि 32523.80 रुपए और किसान द्वारा दी जाने वाली प्रीमियम राशि 487.86 रुपए, चना के लिए बीमित राशि 15986.31 रुपए और प्रीमियम राशि 239.79, जौ के लिए बीमित राशि 20727.21 रुपए और प्रीमियम राशि 310.91 रुपए, सरसों के लिए बीमित राशि 21829.57 रुपए और प्रीमियम राशि 327.44 रुपए तथा सूरजमुखी फसल के लिए बीमित राशि 22050.13 और किसान द्वारा दिए जाने वाली प्रीमियम राशि 330.75 रुपए निर्धारित की गई हैं। जिन किसानों को अपनी फसलों का बीमा करवाना है, वे अपने आधार कार्ड, बैंक पासबुक, नवीनतम भूमि रिकॉर्ड/जमाबंदी, बुआई प्रमाण पत्र तथा ‘मेरी फसल मेरा ब्यौरा’ सहित संबंधित बैंक या सीएससी केंद्र (जन सेवा केंद्र) के माध्यम से बीमा करवा सकते हैं। उन्होंने बताया कि किसान अधिक जानकारी के लिए कृषि रक्षक पोर्टल, हेल्पलाइन नंबर 14447, उप निदेशक कृषि कार्यालय, सांख्यिकी शाखा, उपमंडल कृषि अधिकारी एवं खंड कृषि अधिकारी कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं।

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