अनुसूचित जाति के युवाओं को स्वरोजगार के लिए सरकार दे रही 2 लाख रुपए तक का ऋण: उपायुक्त डॉ. हरीश कुमार वशिष्ठ
उपायुक्त डॉ. हरीश कुमार वशिष्ठ ने युवाओं से सरकारी योजनाओं का लाभ उठाकर आत्मनिर्भर बनने का किया आह्वान
31 दिसंबर तक कर सकते हैं आवेदन, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से मिलेगी सुविधा
हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम की विभिन्न ऋण योजनाओं से युवाओं को मिलेगा आर्थिक संबल
BOL PANIPAT , 1नवंबर । हरियाणा सरकार द्वारा युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करने और उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से विभिन्न योजनाएं संचालित की जा रही हैं। इसी कड़ी में हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम (एच एसएफडीसी) के माध्यम से अनुसूचित जाति के पात्र युवाओं को स्वरोजगार स्थापित करने के लिए दो लाख रुपये तक का ऋण उपलब्ध करवाया जा रहा है। इन योजनाओं के माध्यम से युवा अपना व्यवसाय शुरू कर सकते हैं तथा अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाकर आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। इन योजनाओं के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर निर्धारित की गई है।
उपायुक्त डॉ. हरीश कुमार वशिष्ठ ने कहा कि युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना और उन्हें रोजगार मांगने वाले के बजाय रोजगार देने वाला बनाना सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। स्वरोजगार के माध्यम से युवा न केवल अपनी आजीविका का स्थायी साधन विकसित कर सकते हैं, बल्कि अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को भी सुदृढ़ कर सकते हैं।
उपायुक्त ने जानकारी देते हुए कहा कि आर्थिक संसाधनों की कमी किसी भी पात्र युवा के सपनों और उसकी मेहनत के रास्ते में बाधा नहीं बननी चाहिए। इसी उद्देश्य से सरकार द्वारा ऋण योजनाओं के माध्यम से युवाओं को आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाने का प्रयास किया जा रहा है।
उपायुक्त डॉ हरीश ने पात्र युवाओं से आह्वान किया कि वे इन योजनाओं की जानकारी प्राप्त करें और निर्धारित समय सीमा के भीतर आवेदन करके इनका लाभ उठाएं।
उन्होंने कहा कि युवाओं को स्वरोजगार के अवसरों के प्रति जागरूक होना चाहिए तथा उपलब्ध सरकारी सुविधाओं का सदुपयोग करके अपने भविष्य को बेहतर बनाने की दिशा में कदम बढ़ाने चाहिए। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को भी निर्देश दिए कि पात्र आवेदकों को योजनाओं की जानकारी उपलब्ध करवाने के साथ आवेदन प्रक्रिया के संबंध में आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान किया जाए, ताकि अधिक से अधिक पात्र युवा इन योजनाओं का लाभ उठा सकें।
उपायुक्त ने बताया कि हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के माध्यम से पात्र युवाओं के लिए विभिन्न ऋण योजनाएं उपलब्ध हैं। बैंक टाईअप स्कीम के तहत डेढ़ लाख रुपये तक, एनएसएफडीसी सूक्ष्म वित्त योजना के तहत एक लाख रुपये तक तथा सावधि ऋण योजना के तहत दो लाख रुपये तक का ऋण उपलब्ध करवाने का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त एनएसकेएफडीसी योजना के अंतर्गत योजना के प्रावधानों के अनुसार एक लाख से दो लाख रुपये तक का ऋण उपलब्ध करवाया जाता है। ऋण की पात्रता और स्वीकृति संबंधित योजना के नियमों एवं निर्धारित शर्तों के अनुसार होगी।
आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज
योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक के पास हरियाणा परिवार पहचान पत्र (पीपीपी), अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक तथा दो पासपोर्ट साइज फोटो होना आवश्यक है। आवेदक की आयु संबंधित योजना के प्रावधानों के अनुसार 18 से 45 अथवा 55 वर्ष तक होनी चाहिए।
ध्यान दे कि इच्छुक एवं पात्र युवा निगम की आधिकारिक वेबसाइट hscfdc.org.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा निगम कार्यालय, सरल केंद्र अथवा कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) पर जाकर भी आवेदन किया जा सकता है। आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर है।
योजना से संबंधित अधिक जानकारी के लिए हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम, पानीपत के दूरभाष नंबर 0180-2635406 पर संपर्क किया जा सकता है।

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