Friday, April 17, 2026
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अंत्योदय परिवारों व व्यापारियों के कल्याण के लिए सरकार ने शुरू किए पोर्टल : डीसी

By LALIT SHARMA , in DIPRO PANIPAT PRESS RELEASE , at April 2, 2023 Tags: , , , ,

BOL PANIPAT , 2 अप्रैल। हरियाणा सरकार की ओर से अंत्योदय परिवारों व व्यापारी समुदाय के कल्याणार्थ एक और पहल की शुरुआत करते हुए मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति तथा दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा पोर्टल शुरु किया है। डीसी सुशील सारवान ने बताया कि दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना के तहत प्रदेश में ‘दयालु’ योजना की शुरुआत की है।
उन्होंने बताया कि योजना के तहत एफआईडीआर के अनुरूप सत्यापित 1.80 लाख रुपए वार्षिक तक की आय वाले परिवार के सदस्य की या दिव्यांग होने पर वित्तीय सहायता दी जाएगी। उन्होंने कहा कि योजना का उद्देश्य राज्य के पात्र निवासियों को मृत्यु,दिव्यांगता के मामले में सामाजिक और वित्तीय को सुरक्षा प्रदान करना है।
उन्होंने बताया कि योजना के तहत 15 वर्ष से 60 वर्ष तक की आयु के सदस्यों को इस योजना का लाभ मिलेगा। दयालु स्कीम का लाभ केवल उन परिवारों को देय होगा जिनकी वार्षिक आय 1 लाख 80 हजार रुपए तक सीमित है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति योजना के तहत आग, प्राकृतिक आपदा के कारण माल के स्टॉक के नुकसान के लिए पात्र लाभार्थियों को मुआवजा नियम व शर्तों के अनुरूप पात्र लाभार्थियों को मुआवजे का प्रावधान किया गया है।

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