Friday, April 17, 2026
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होटल व रेस्टोरेंट मालिक उपभोक्ता की इच्छा के विपरीत कोई भी सर्विस चार्ज या अतिरिक्त चार्ज वसूल नहीं कर सकेंगे। होटल व रेस्टोरेंटों के लिए भारत सरकार की गाईड लाइन

By LALIT SHARMA , in DIPRO PANIPAT PRESS RELEASE , at September 9, 2022 Tags: , , , , ,

BOL PANIPAT , 9 सितंबर। होटल व रेस्टोरेंट मालिक उपभोक्ता की इच्छा के विपरीत कोई भी सर्विस चार्ज या अतिरिक्त चार्ज वसूल नहीं कर सकेंगे। उपायुक्त सुशील सारवान ने बताया कि राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन पर उपभोक्ताओं द्वारा शिकायत प्राप्त हो रही है। शिकायत कर्त्ता आरोप लगा रहे हैं कि होटल व रेस्टोरेंटों में बिना किसी जानकारी के सर्विस चार्ज बिल में जोडकर उपभोक्ताओं से भुगतान लिया जा रहा है। जो कि अनुचित कार्य प्रक्रिया है।  
  उपायुक्त सुशील सारवान ने बताया कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी के माध्यम से अंडर सेक्शन 18(2)(1) के तहत भारत सरकार ने नियमावली जारी की गई है जिसमें उपभोक्ता निम्न बिंदुओं पर शिकायत दर्ज करवा सकता है।
    उपायुक्त ने बताया कि होटलों, रेस्टोरेंटों में अगर उपभोक्ता से किसी भी प्रकार का कोई अतिरिक्त चार्ज सर्विस चार्ज आदि बिल में जोड़ देने पर,किसी और माध्यम से अतिरिक्त चार्ज जोडऩे पर या  उपभोक्ताओं को किसी भी प्रकार का अतिरिक्त चार्ज के भुगतान हेतु दबाव डालने पर या अधिक चार्ज का भुगतान न करने पर होटल, रेस्टोरेंट में आने की अनुमति प्रदान न करने पर उपभोक्ता भारत सरकार द्वारा दी गई हिदायतों अनुसार शिकायत कर सकता है।
जिला खाद्य एवं पूर्ति नियंत्रक जितेश गोयल ने बताया कि भारत सरकार की हिदायत के अनुसार उपभोक्ता संबंधित होटल रेस्टोरेंट में सर्विस चार्ज को हटाने का आग्रह कर सकता है। राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन पर अपनी शिकायत दर्ज कर सकता है। उपभोक्ता सीधे तौर पर उपायुक्त कार्यालय में भी शिकायत दर्ज करवा सकता है।

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