एंजेल प्राइम मॉल मामले में हुड्डा विभाग ने हाईकोर्ट लीगल सेल में जमा करवाए जुर्माने के 50 हजार. 6 सप्ताह में अतिक्रमण हटाने का मांगा समय.
–याचिका करता जोगेंद्र स्वामी ने कहा बैंक्विट हॉल पूरी तरह अवैध अगर कोई हादसा हुआ तो जा सकती है सैकड़ो लोगों की जान
BOL PANIPAT : ( 6 अक्टूबर ) पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में एंजेल प्राइम मॉल में अवैध तरीके से चल रहे बैंक्विट हॉल के मामले में हुडा विभाग द्वारा न्यायालय को गुमराह करने पर पिछली तारीख पर हुडा विभाग पर किए गए 50000 जुर्माना की राशि हुडा विभाग ने पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट लीगल सेल में डीडी जमा करवाया गया और माननीय उच्च न्यायालय को भरोसा दिलवाते हुए कहा गया कि विभाग एंक्रोचमेंट के मामले में अपनी कार्रवाई कर रहा है और 6 सप्ताह के अंदर अवैध निर्माणों को हटाकर न्यायालय में स्टेटस रिपोर्ट पेश कर देंगे जिस पर हाई कोर्ट द्वारा
आगामी तारीख 7 दिसंबर रखी गई
इस मामले में याचिका करता जोगेंद्र स्वामी ने कहा कि हुड्डा विभाग के अधिकारी पूरी तरीके से अवैध गतिविधियां चला रहे लोगों के साथ मिले हुए हैं और अब भी दलालों के माध्यम से मामले को लंबा लटकाने की फिराक में है उन्होंने कहा कि अगर विश्व पटल पर देखें तो शादी समारोह में आगजनी के इतने मामले आते हैं जिसमें सैकड़ो लोगों की आगजनी में झुलसकर दर्दनाक मौत हो रहे हैं लेकिन हमारा जिला प्रशासन और हुडा विभाग मामला हाई कोर्ट में पहुंचने के बाद भी गंभीर नहीं हुआ.

उन्होंने कहा कि पार्किंग की जगह पर अवैध तरीके से बैंकट हॉल बनाना और वह भी उस जगह जिसमें केवल एक ही रास्ता है अगर यहां को दुर्घटना होती है तो सैकड़ो लोगों की जिंदगी दांव पर लग जाएगी तब यह जिम्मेदारी किसकी बनेगी यह निर्धारित होना चाहिए उन्होंने कहा कि उनके द्वारा 5 साल से माननीय उच्च न्यायालय में यह कैस लड़ा जा रहा है और उससे पहले शासन प्रशासन के सामने प्रदर्शन और शिकायतें भेजी जाती रही लेकिन अधिकारियों और माल मालिकों की मिली भगत के चलते उनको हाईकोर्ट में जाने के लिए मजबूर होना पड़ा
उन्होंने कहा कि उनके द्वारा एल मार्केट और दूसरी साइड में रोड़ों के ऊपर निकली गई सभी दुकाने पूरी तरह से अवैध है जिसके बारे में हम हुडा विभाग को पहले ही अवगत करवा चुके हैं उन्होंने मुख्य प्रशासक से मांग करते हुए कहा कि इस भ्रष्टाचार को जन्म देने वाले अधिकारियों पर विभागीय कार्यवाही करते हुए उन्हें तत्काल प्रभाव से बर्खास्त किया जाए और अवैध निर्माण को ध्वस्त करने की कार्रवाई के आदेश किया जाए

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