Monday, April 27, 2026
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एक्स और एच दवाई बेचने वाली दुकानों में तुरन्त प्रभाव से अन्दर और बाहर सीसीटीवी कैमरा लगाने के निर्देश जारी

By LALIT SHARMA , in DIPRO PANIPAT PRESS RELEASE , at May 31, 2023 Tags: , , , ,

BOL PANIPAT , 31 मई। जिलाधीश वीरेन्द्र कुमार दहिया ने ड्रग्स एण्ड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 के रूल 1945 के तहत सभी एक्स और एच दवाई बेचने वाली दुकानों में तुरन्त प्रभाव से अन्दर और बाहर सीसीटीवी कैमरा लगाने के निर्देश जारी किए हैं। इसके लिए सभी दवाई विक्रेता दुकानदारों को सीसीटीवी कैमरा लगाने के लिए एक महीने का समय भी दिया गया है। साथ ही साथ जिला ड्रग्स कंट्रोलर को निर्देश दिए हैं कि वे समय-समय पर सीसीटीवी की फुटेज का निरीक्षण भी करते रहें। उक्त आदेशों की अवहेलना में कोई भी दवाई विक्रेता, दुकानदार पाया गया तो उसके विरूद्घ सख्त कार्यवाही की जाएगी।

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