सभी राशनकार्ड धारकों को 15 मार्च तक ई.के.वाई.सी. करवाना अनिवार्य: जिला खाद्य एवं पूर्ति नियंत्रक अधिकारी
BOL PANIPAT , 10 मार्च। जिला खाद्य एवं पूर्ति नियंत्रक अधिकारी दिव्या ने जानकारी देते हुए बताया कि जिला पानीपत में वर्तमान में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत राशन प्राप्त कर रहे सभी लाभार्थियों को भारत सरकार के निर्देशानुसार सभी पी0एच0 व एस0बी0पी0एल0 व ए0ए0वाई0 राशन कार्ड धारकों को प्रत्येक सदस्य की पी0ओ0एस0 मशीन में अंगूठा लगाकर राशन वितरण सम्बधित पहचान करवानी अति आवश्यक है। उन्होंने बताया कि सभी ंराशनकार्ड धारकों को राशन डिपो पर जाकर पी0ओ0एस0 मशीन में अंगूठा लगाकर ई0के0वाई0सी0 करवानी अति आवश्यक है।
उन्होंने बताया कि सभी लम्बित सदस्य सम्बंधित निरिक्षक व डिपोधारकों से सम्पर्क करके पी0ओ0एस0 मशीन में अंगूठा लगाकर ई0के0 वाई0सी0 करवा सकते है। डिपोधारकों द्वारा ई0के0वाई0सी0 का कार्य नि:शुल्क किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि यदि कार्डधारकों में दर्ज सभी सदस्यों की ई0के0वाई0सी0 15 मार्च 2026 तक नही की गई तो सम्बधित राशन कार्ड पर राशन की सुविधा रोकी जा सकती है।
उन्होंने बताया कि यदि किसी कार्डधारक या लाभार्थी को ई0के0वाई0सी0 करवाने में किसी प्रकार की कठिनाई आ रही है तो, वह लाभार्थी अपने सहायक खाद्य एवं पूर्ति अधिकारी, निरिक्षक खाद्य एवं पूर्ति से सम्पर्क करके शिकायत का समाधान कर सकते है। यदि निर्धारित समय में ई0के0वाई0सी0 नहीं की गई तो उक्त सभी कार्डधारकों के राशन कार्डो पर राशन की सुविधा रोकी जा सकती है।

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